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खुशी कपूर के खिलाफ अश्लील कंटेंट पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, हटाने का दिया निर्देश
खुशी कपूर की याचिका पर कोर्ट ने दिया फैसला

खुशी कपूर के खिलाफ अश्लील कंटेंट पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, हटाने का दिया निर्देश

Aug 12, 2026
03:29 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री खुशी कपूर से जुड़े कथित अश्लील कंटेंट को हटाने का सख्त निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने अभिनेत्री के व्यक्तित्व अधिकारों का इस्तेमाल करके बिना इजाजत बेची जा रही सामग्री पर रोक लगाने का आदेश भी सुनाया है। कोर्ट द्वारा खुशी की याचिका पर ये सुनवाई बुधवार को हुई, जहां जस्टिस ज्योति सिंह ने संकेत दिया कि कोर्ट अभिनेत्री की अंतरिम रोक की याचिका के संबंध में 'जॉन डो' आदेश जारी करेगा।

रोक

अज्ञात लोगों के खिलाफ सुरक्षा देगा 'जॉन डो' आदेश

लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि खुशी द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दायर मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन के पक्ष में 'जॉन डो' का आदेश पारित करेगी।

ये आदेश उन अज्ञात लोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा, जो अभिनेत्री के नाम व उनकी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल या शोषण में शामिल हो सकते हैं।

बता दें, इंडियालॉ LLP ने अपने साझेदार असव राजन और आभा शाह के जरिए खुशी का प्रतिनिधित्व किया था।

सुनवाई

जाह्नवी कपूर के मामले में कोर्ट ने की थी सुनवाई

कोर्ट द्वारा खुशी की याचिका पर आदेश उनकी बड़ी बहन, जाह्नवी कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों के कथित अश्लील कंटेंट हटाने का निर्देश जारी करने के एक दिन बाद आया है।

मंगलवार को कोर्ट ने अभिनेत्री की याचिका पर कहा था कि वह अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश जारी करेगा।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 1,900 के करीब फर्जी अकाउंट्स में कई फैन पेज भी शामिल हैं। बिना सोचे-समझे सभी फैन पेजों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

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