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रक्षित शेट्टी को कोर्ट का आदेश, कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चुकाने होंगे 25 लाख रुपये
अभिनेता रक्षित शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें

रक्षित शेट्टी को कोर्ट का आदेश, कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चुकाने होंगे 25 लाख रुपये

Apr 01, 2026
10:17 am

क्या है खबर?

कन्नड़ अभिनेता रक्षित शेट्‌टी के प्रोडक्शन हाउस, परमवाह स्टूडियोज को 25 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मार्च को सुनवाई के दौरान दिया है। बता दें कि मामला कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा है। दरअसल, शेट्टी की कन्नड़ फिल्म 'बैचलर पार्टी' में 2 गानों के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया था। जज तेजस कारिया ने स्टूडियो को कॉपीराइट उल्लंघन करने और कोर्ट के निर्देशों की जानबूझकर अवेहलना करने का दाेषी ठहराया है।

सुनवाई

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही ये बात

बार एंड बेंच के मुताबिक, जज ने शेट्‌टी को जेल भेजने से परहेज किया, जबकि आदेशों की अवमानना ​​से मुक्त होने के लिए 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। शेट्टी ने तर्क दिया कि गानों का उपयोग कुछ सेकेंड के लिए, सिर्फ फिल्म की वास्तविकता दर्शाने के लिए हुआ था, किसी वित्तीय लाभ के लिए नहीं। हालांकि, कोर्ट ने इसे कॉपीराइट उल्लंघन माना और सुझाव दिया कि इसे रोकने के लिए सख्त योजनाएं पेश होनी चाहिए।

जुर्माना

कोर्ट ने पहले भी लगाया था 20 लाख रुपये का जुर्माना

अगस्त, 2024 को कोर्ट ने इसी मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए प्रतिवादियों को 4 हफ्ते के अंदर 20 लाख रुपये जुर्माना और उल्लंघनकारी सामग्री हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, प्रोडक्शन ने तय समय में निर्देश का पालन नहीं किया, जिसके चलते अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू हुई। बता दें, शेट्‌टी पर यह आरोप MRT म्यूजिक कंपनी ने लगाया था। उसका कहना है कि 'बैचलर पार्टी' में 2 गानों 'न्याय एल्लिदे' और ओम्मे निन्नन्नु' का अनधिकृत उपयोग किया है।

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