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अनीता आडवाणी को झटका, राजेश खन्ना की पत्नी का दर्जा देने से कोर्ट का इनकार
अनीता आडवाणी को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका

अनीता आडवाणी को झटका, राजेश खन्ना की पत्नी का दर्जा देने से कोर्ट का इनकार

Apr 01, 2026
03:07 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना फिर चर्चा में हैं। दरअसल, अभिनेत्री अनीता आडवाणी ने उनके साथ अपने कथित 'संबंध' को शादी की मान्यता दिए जाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन मामले में उन्हें झटका लगा है। एकल जज जस्टिस शर्मिला देशमुख ने उनकी याचिका को खारिज किया है। हालांकि, कोर्ट का विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।

सुनवाई

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डिंडोशी कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा

लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने आडवाणी द्वारा दी गई उस याचिका को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने दिवंगत अभिनेता के साथ अपने रिश्ते को शादी का दर्जा देने की मांग की थी। हालांकि, जज ने डिंडोशी कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा है। यह फैसला 2017 में आया था, जिसमें कोर्ट ने उनके सिविल सूट (याचिका) को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने साफ कहा, 'फर्स्ट अपील डिसमिस्ड', यानी अपील खारिज की जाती है।

दावा

अनीता आडवाणी ने किया था ये दावा

साल 2012 में राजेश खन्ना के निधन के बाद, अनीता और खन्ना परिवार के बीच कई विवाद सामने आए थे। अनीता ने दावा किया था कि अभिनेता के निधन तक वह उनके साथ रिश्ते में थीं। उन्हाेंने यह दावा भी किया कि दिवंगत अभिनेता ने सिंदूर लगाकर 'गुप्त रूप से' उनसे शादी भी करी थी। हालांकि, अभिनेत्री के दावे पर खन्ना परिवार ने विरोध जताया था। फिलहाल, बॉम्बे हाई कोर्ट के ताजा फैसले से अनीता को तगड़ा झटका लगा है।

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