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'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज पर रोक लगाने से कोर्ट का साफ इनकार, निर्माताओं को राहत
'मिर्जापुर: द मूवी' को कोर्ट से राहत

'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज पर रोक लगाने से कोर्ट का साफ इनकार, निर्माताओं को राहत

Sep 04, 2026
09:48 am

क्या है खबर?

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अली फजल अभिनीत फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया और रोक लगाने वाली याचिका को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया, जिसे लखनऊ की वकील शालू पांडे द्वारा दायर किया गया था। उनका आरोप था कि फिल्म में मिर्जापुर के बारे में अपमानजनक संदर्भ, अत्यधिक हिंसा और अश्लील सामग्री है।

आरोप

हिंसा और अश्लील सामग्री को हटाने की मांग

याचिकाकर्ता ने 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज से एक दिन पहले, इसके थिएटर रिलीज, ट्रेलर और प्रचार पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही, मिर्जापुर के बारे में अपमानजनक संदर्भ, हिंसा और अश्लील सामग्री हटाने को कहा था।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले OTT सीजन में बहुत गाली-गलौज, अश्लीलता और खौफनाक हिंसा दिखाई गई है, जो कानून (IT एक्ट) के खिलाफ है।

मिर्जापुर और पूरे उत्तर प्रदेश को सिर्फ अपराध और मानहानि का सामना करना पड़ रहा है।

तर्क

फिल्म दुर्व्यवहार और यौनता को दे रही बढ़ावा

याचिका में तर्क था कि 'मिर्जापुर: द मूवी' में दुर्व्यवहार, यौनता और कई अन्य ऐसी चीजें हैं, जो समाज के लिए खतरनाक हैं और इसलिए कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस समय पर नहीं, बल्कि रिलीज से कुछ घंटे पहले भेजा गया था। नतीजन, सुनवाई स्थगित हो गई।

बता दें, फिल्म 4 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। इसमें पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, रवि किशन समेत कई सितारे हैं।

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