NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / करियर की खबरें / पिता ने की शिकायत, प्राइवेट स्कूल ने EWS वर्ग के छात्र को वापस की फीस
    अगली खबर
    पिता ने की शिकायत, प्राइवेट स्कूल ने EWS वर्ग के छात्र को वापस की फीस

    पिता ने की शिकायत, प्राइवेट स्कूल ने EWS वर्ग के छात्र को वापस की फीस

    लेखन मोना दीक्षित
    Oct 25, 2019
    04:55 pm

    क्या है खबर?

    प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने वाले EWS श्रेणी वाले छात्रों के लिए ये खबर पढ़ना जरुरी है।

    24 अक्टूबर, 2019 (गुरुवार) को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने कहा कि एक प्राइवेट स्कूल ने EWS श्रेणी के तहत दाखिला लेने वाले छात्र से किताबों और यूनिफॉर्म के ली गई फीस वापस कर दी है।

    जी हां, अब प्राइवेट स्कूल में EWS श्रेणी वाले छात्रों से किताबों और यूनिफॉर्म की फीस नहीं ली गई है।

    जानें पूरी खबर।

    शिकायत

    पिता ने की शिकायत

    आयोग ने कहा कि पहली क्लास से एक छात्र के पिता ने शिकायत की थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके बेटे को स्कूल ने फ्री किताबें और यूनिफॉर्म देने से मना कर दिया गया है।

    DCPCR ने स्कूल को एक नोटिस जारी किया गया। जिसमें मानदंडों के अनुसार प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को EWS/DG श्रेणी के छात्रों को प्रवेश लेने पर मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था।

    बयान

    स्कूल ने वापस की इतनी फीस

    DCPCR ने कहा आयोग ने स्कूल को बिना किसी फीस के छात्र को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। नोटिस के बाद स्कूल ने किताबों और यूनिफॉर्म के लिए छात्र के पिता से ली गई 4,442 रुपये फीस वापस कर दी है।

    अधिनियम

    इस अधिनियम का हुआ उल्लंघन

    इतना ही नहीं इसके अलावा स्कूलों के द्वारा ऐसा न किया जाना शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का भी उल्लंघन है।

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अधिनियम प्राइवेट स्कूलों को EWS/DG श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने और अनिवार्य शिक्षा पूरी होने तक इन छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    शिक्षा
    प्राइवेट स्कूल

    ताज़ा खबरें

    इस्तांबुल शांति वार्ता: रूस ने यूक्रेन के साथ बिना शर्त युद्ध विराम से किया इनकार रूस समाचार
    बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले में अब तक क्या-क्या हुआ? बिहार
    'हाउसफुल 5' से पहले देख डालिए इस लोकप्रिय कॉमेडी फ्रैंचाइजी के चारों भाग, जानिए कहां हाउसफुल फिल्म
    सड़क पर झगड़े में क्षतिग्रस्त हुई कार पर बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं? जानिए नियम  कार

    शिक्षा

    आज का इतिहास: 19 अक्टूबर का इतिहास जानकर बढ़ाएं अपनी जनरल नॉलेज करियर
    AIIMS Recruitment 2019: केवल इंटरव्यू के आधार पर हो रही भर्ती, मिलेगा 70,000 रुपये तक वेतन नौकरियां
    SBI अप्रेंटिस परीक्षा 2019: परीक्षा पैटर्न को समझकर ऐसे करें तैयारी, मिलेगी सफलता नौकरियां
    इस राज्य में कॉलेज के छात्रों को नकल करने से रोकने के लिए पहनाए गए बॉक्स कर्नाटक

    प्राइवेट स्कूल

    दिल्ली: हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 08 अप्रैल तक नहीं बढ़ेंगी प्राइवेट स्कूलों की फीस दिल्ली
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025