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NEET-UG 2019: अब उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए मिलेगा 10% EWS कोटा, जानें

NEET-UG 2019: अब उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए मिलेगा 10% EWS कोटा, जानें

May 31, 2019
03:43 pm

क्या है खबर?

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG 2019 के माध्यम से MBBS में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत 10% कोटा प्राप्त कर सकते हैं। EWS उम्मीदवारों को काउंसलिंग के समय श्रेणी के बारे में बताना होगा। विशेष रूप से NEET-UG का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा 05 मई, 2019 को किया गया था और 20 मई, 2019 को केवल ओडिशा, सिलीगुड़ी और कर्नाटक के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा हुई थी।

EWS

इन छात्रों को दिया जाएगा EWS कोटा

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार EWS श्रेणी के छात्रों को कोटा प्राप्त करने के लिए NEET-UG में न्यूनतम 50 प्रतिशत नंबर प्राप्त करने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा EWS श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए एक अलग मेरिट लिस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। इससे EWS उम्मीदवारों को काफी राहत मिलेगी।

शर्त

केवल बढ़ी हुई सीटों के लिए प्रदान होगा कोटा

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि EWS कोटा केवल बढ़ी हुई सीटों की संख्या पर ही लागू किया जाएगा। पहले से मौजूदा सीटों पर EWS कोटा लागू नहीं किया जाएगा। MBBS कॉलेजों में बढ़ी सीटों का पता 31 मई, 2019 तक चलेगा, क्योंकि 31 मई, 2019 सीटों को बढ़ाने की अनुमति लेने की अंतिन तिथि है। इसके अलावा काउंसलिंग अथॉरिटी उन कॉलेज की पहचान करेगी जहां EWS कोटा दिया जा रहा है और अलग श्रेणी के तहत काउंसलिंग आयोजित करेगी।

आवेदन में सुधार

ऐसे करें आवेदन में सुधार

इस बीच NTA ने अपने पिता/माता के नाम, जन्म तिथि, लिंग या श्रेणी को संशोधित करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए NEET आवेदन लिंक को फिर से सक्रिय किया है। इसके लिए पहले आधिकारिक वेबसाइट ntaneet.nic.in पर जाएं। एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। आवश्यक परिवर्तन करें। सबमिट करने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। सभी संशोधनों करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2019 है।

जानकारी

महाराष्ट्र में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश के लिए कोई EWS कोटा नहीं

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में पोस्ट ग्रेजुएशन चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए EWS कोटे में कमी कर दी है। SC ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया EWS कोटे के प्रवर्तन से पहले शुरू हुई थी।