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    दिल्ली: कक्षा 5 और 8 के छात्र फाइनल परीक्षा में फेल होने पर नहीं होंगे प्रमोट
    दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के छात्र फेल होने पर नहीं होंगे प्रमोट (तस्वीर: ट्विटर/@msisodia)

    दिल्ली: कक्षा 5 और 8 के छात्र फाइनल परीक्षा में फेल होने पर नहीं होंगे प्रमोट

    लेखन तौसीफ
    Oct 08, 2022
    04:00 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 5 और 8 तक के छात्रों के लिए जरूरी खबर है।

    दिल्ली में अब कक्षा 5 और 8 के छात्रों को अब अपनी फाइनल परीक्षा में पास न होने पर अगली कक्षा में प्रमोट होने का अवसर नहीं मिलेगा।

    बता दें कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) दिल्ली द्वारा तैयार किए गए नए मूल्यांकन और प्रोन्नति दिशानिर्देश शुक्रवार को दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) की ओर से जारी किए गए।

    पॉलिसी

    शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगी नई पॉलिसी

    दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई नई प्रमोशन पॉलिसी के अनुसार, इन कक्षाओं की फाइनल परीक्षा में पास न होने पर छात्र को रिजल्ट जारी होने के बाद दो महीने के भीतर अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर दिया जाएगा।

    इन कक्षाओं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी (फेल न होने की नीति) को खत्म कर दिया गया है।

    बता दें कि यह पॉलिसी सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगी।

    उद्देश्य

    शिक्षा मंत्री ने बताया नई पॉलिसी को लाने का उद्देश्य

    दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा के कानून में 'नो डिटेंशन' का प्रावधान बच्चों के हित में किया गया था, लेकिन इसके लिए सही तैयारी न होने के कारण बच्चों का नुकसान हुआ।

    उन्होंने कहा कि इस नई प्रमोशन पॉलिसी का उद्देश्य किसी बच्चे को रोकना नहीं बल्कि प्राथमिक कक्षाओं को भी बड़ी कक्षाओं की तरह गंभीरता से लेने का प्रयास है।

    गाइडलाइंस

    शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तैयार हुईं गाइडलाइंस

    सिसोदिया ने कहा कि 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधनों को ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने नई असेसमेंट गाइडलाइंस तैयार की हैं।

    बता दें कि संसद द्वारा 2019 में इस अधिनियम में संशोधन कर राज्यों को अनुमति दी गई कि राज्य ये निर्धारित कर सकते है कि कैसे नो डिटेंशन पॉलिसी से इतर जाते हुए कक्षा 5 और 8 में छात्रों को डिटेन कर उनके अगली कक्षा में प्रमोशन को रोक सकते हैं।

    जानकारी

    दिल्ली के किन स्कूलों में लागू होंगे ये नियम?

    दिल्ली के SCERT की तरफ से तैयार की गई इन गाइडलाइंस को दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली छावनी बोर्ड और दिल्ली के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा।

    गाइडलाइंस

    प्रमोशन गाइडलाइंस में किन-किन बातों का जिक्र किया गया है?

    कक्षा 5 और 8 के छात्रों को "पास" घोषित होने के लिए प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

    अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए जरुरी है कि छात्र आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त किए अंको के अतिरिक्त मिड-टर्म परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में कुल अंक में से 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करे।

    दोबारा परीक्षा में पास घोषित होने के लिए छात्र को उस विषय में न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें उसने दोबारा परीक्षा दी है।

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