लॉकडाउन: ऑनलाइन क्लासेज के लिए इन छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को लैपटॉप, टेबलेट या मोबाइल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने सरकार और प्राइवेट स्कूलों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि EWS वर्ग का एक भी छात्र ऑनलाइन क्लासेज से वंचित नहीं रहे। सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज का लाभ मिलना चाहिए।
सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को दो हफ्ते में हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है।
ऑनलाइन क्लासेज
हजारों छात्र नहीं उठा पा रहे ऑनलाइन क्लासेज का लाभ
NGO जस्टिस फॉर ऑल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 50,000 से अधिक EWS वर्ग के छात्र अभी ऑनलाइन क्लासेज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
साथ ही ये भी कहा गया कि छात्र शिक्षा से दूर हो गए हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते स्कूल लम्बे समय से बंद हैं और ये छात्र लैपटॉप या मोबाइल न होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं।
इंटरनेट
इंटरनेट की सुविधा भी दें
दिल्ली में 2,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं और इस समय लगभग सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज के जरिए छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि छात्रों को स्कूलों की तरफ से लैपटॉप के साथ-साथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे ऑनलाइन पढ़ने में उन्हें कोई समस्या नहीं आए।
इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। हाई कोर्ट के इस आदेश से छात्रों को पढ़ने में मदद मिलेगी।
सरकार
सरकार देगी खर्च
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को इंटरनेट और लैपटॉप अपनी तरफ से खरीदकर देने होंगे। इसके बाद स्कूल दिल्ली सरकार को बिल भेजकर इसका खर्चा ले सकते हैं।
राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इसमें होने वाले खर्च में से 60% केंद्र सरकार को और 40% दिल्ली सरकार को देना होगा।
पिछले दो महीने से दिन में एक या दो बार प्राइवेट स्कूल छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेज लगाते हैं।
जानकारी
छात्रों के लिए लग रही ये क्लास
बता दें कि छात्रों को शिक्षक पढ़ाई करने में घर बैठै-बैठ मदद कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेन्ट क्लासेज का आयोजन कर रही है। इससे छात्रों को काफी कुछ सीखने को मिलगा।