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क्या मौत के बाद परिवार वाले चुकाएंगे क्रेडिट कार्ड का बिल? जानिए क्या कहते हैं नियम
क्रेडिट कार्ड को अनसिक्योर्ड लोन श्रेणी में माना जाता है

क्या मौत के बाद परिवार वाले चुकाएंगे क्रेडिट कार्ड का बिल? जानिए क्या कहते हैं नियम

Mar 31, 2026
08:46 am

क्या है खबर?

वर्तमान में क्रेडिट कार्ड एक जरूरी वित्तीय साधन बन गया है। कुछ लोग इनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ लोग भुगतान में देरी, ज्यादा ब्याज और जुर्माने की वजह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि अगर, क्रेडिट कार्ड धारक की बकाया बिल चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो बकाया कौन चुकाएगा। आइये जानते हैं क्या बैंक परिवार को परेशान कर सकती है।

नियम

क्या कहते हैं वसूली नियम?

क्रेडिट कार्ड को अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है, जिसका मतलब है कि इसके बदले संपत्ति, सोना या जमीन जैसी कोई चीज गिरवी नहीं रखी जाती। बैंक आय और क्रेडिट स्कोर के आधार पर कार्ड जारी करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे लोन की जिम्मेदारी केवल कार्डधारक की होती है। इसलिए, कार्डधारक की मृत्यु होने पर बैंक परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को अपनी निजी संपत्ति से भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

जिम्मेदारी 

किसकी होती है कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी?

परिवार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, लेकिन कार्ड पर बकाया राशि अपने आप माफ नहीं हो जाती। बैंक मृतक की संपत्ति, खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), शेयर और निवेश, सोना आदि से कानूनी रूप से बकाया राशि वसूल कर सकते हैं। उत्तराधिकारियों को संपत्ति वितरित करने से पहले बैंकों को इन पर पहला कानूनी दावा प्राप्त होता है। कानूनी वारिसों को विरासत में संपत्ति मिलती है तो बैंक केवल विरासत के मूल्य तक ही बकाया राशि वसूल कर सकता है।

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