
आपको 15 सितंबर से पहले अपनी ITR क्यों दाखिल करनी चाहिए?
क्या है खबर?
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर बस एक हफ्ते दूर है। सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय दिया है, लेकिन कई करदाता ITR यूटिलिटीज के देरी से जारी होने के कारण और दिन चाहते हैं। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अंतिम समय पर रिटर्न दाखिल न करें। जल्दी फाइल करने से फाइलिंग आसान होती है और संभावित परेशानी कम होती है।
कारण
जल्दी दाखिल करने की सलाह के कारण
ITR आखिरी समय पर दाखिल करने से स्व-मूल्यांकन कर पर अतिरिक्त ब्याज लग सकता है और रिफंड में देरी हो सकती है। वेतन के अलावा व्यावसायिक आय, किराया या पूंजीगत लाभ वाले करदाताओं के लिए अग्रिम कर का भुगतान जरूरी है। समय पर भुगतान न करने पर महीने के हिसाब से ब्याज लगता है। जल्दी फाइल करने से जुर्माना, पोर्टल की सुस्ती और तकनीकी गड़बड़ियों से बचा जा सकता है।
सावधानियां
विलंबित रिटर्न और सावधानियां
अगर करदाता 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करता, तो वह 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकता है। देर से दाखिल करने पर भविष्य की आय से नुकसान का सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता। अंतिम समय में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी गड़बड़ियां आम हैं, जिससे फाइलिंग में परेशानी हो सकती है। जल्दी रिटर्न दाखिल करने से रिफंड जल्दी मिलता है, ब्याज बचता है और समय पर फाइलिंग करने से करदाता को मानसिक शांति मिलती है।