LOADING...
विदेश यात्रा करने वालों के लिए क्यों जरूरी है फॉर्म 157? जानिए कौनसे दस्तावेज जरूरी
विदेश यात्रा करने वालों के लिए फॉर्म 157 भरना जरूरी होता है

विदेश यात्रा करने वालों के लिए क्यों जरूरी है फॉर्म 157? जानिए कौनसे दस्तावेज जरूरी

Apr 21, 2026
06:40 am

क्या है खबर?

अगर, आपके पास टैक्स देने योग्य आय नहीं है और न ही स्थायी खाता संख्या (पैन) है, लेकिन आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको आयकर विभाग में फॉर्म 157 जमा करना होगा। यह एक घोषणा पत्र है, जो आयकर अधिनियम, 2025 के तहत अनिवार्य है। यह पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत फॉर्म 156 की जगह लेता है। आइये जानते हैं जानते हैं फॉर्म 157 दाखिल करने के लिए आपको कौनसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

बदलाव 

नियमों में क्या किया है बदलाव?

पुराने आयकर नियमों के तहत विदेश यात्रा करने वाले भारतियों को फॉर्म 156 को भरने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था। साथ ही इसको आयकर विभाग के E-फाइलिंग पोर्टल पर भरा जा सकता था, जबकि फॉर्म 157 को केवल मैनुअल रूप से ही भरा जा सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, फॉर्म 157 भारत से प्रस्थान के समय दाखिल करना होता है। यह उनके लिए जरूरी है, जिनके पास पैन कार्ड या टैक्स देने योग्य आय नहीं है।

आवश्यकता 

कौनसे दस्तावेजों की होगी जरूरत?

इसे भरने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसके बिना पासपोर्ट जारी करने वाले देश का आपातकालीन प्रमाणपत्र आवश्यक है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के प्रमाण या अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। आयकर विभाग के अनुसार, यह एक साधारण घोषणा पत्र है, जिसमें प्रमाणित होता है कि भारत में उस व्यक्ति की कोई टैक्स योग्य आय नहीं है। आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर देने से सत्यापन में तेजी आती है।

Advertisement