Loading...
UPI से 2 बार कटा हुआ पैसा कहां जाता है? जानिए उसे वापस पाने का तरीका
कई बार UPI से एक ही लेन-देन के लिए 2 बार पैसा कट जाता है

UPI से 2 बार कटा हुआ पैसा कहां जाता है? जानिए उसे वापस पाने का तरीका

Aug 02, 2026
03:56 pm

क्या है खबर?

भारत में किराना दुकान से लेकर बड़े मॉल तक हर कोई एक क्लिक में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से भुगतान कर रहा है। कई बार नेटवर्क की खराबी, सर्वर में गड़बड़ी या ऐप के धीमे काम करने के कारण एक ही लेन-देन के लिए बैंक खाते से 2 बार पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में यूजर्स परेशान होने लगते हैं कि उनका मेहनत का पैसा कहीं डूब तो नहीं गया। आइए जानते हैं आखिर यह पैसा कहां जाता है।

नियम 

क्या कहते हैं नियम?

जब UPI लेन-देन के दौरान आपके खाते से 2 बार रकम कट जाती है तो आमतौर पर दूसरी बार कटी हुई रकम किसी मर्चेंट या व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि वह बैंकिंग चैनल और पेमेंट गेटवे के बीच सस्पेंस अकाउंट या इंटरमीडिएट पूल में अटक जाती है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, ऐसी विफल या डबल कटौतियों के लिए ऑटो-रिवर्सल की व्यवस्था बनाई गई है।

वापसी 

इतने समय में अपने आप जमा हो जाता है पैसा 

ज्यादातर मामलों में सिस्टम की ओर से यह तकनीकी खराबी अपने आप पहचान ली जाती है और कटा हुआ पैसा 24 से 48 घंटे के भीतर आपके खाते में जमा हो जाता है।

अगर, पैसा वापस नहीं आता है तो आपको तुरंत कदम उठाने की जरूरत होती है।

सबसे पहले UPI ऐप में 'डबल डेबिट' की शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा, आप सीधे अपने बैंक के कस्टमर केयर या नेट बैंकिंग पोर्टल के जरिए भी 'डस्प्यूट' दर्ज करा सकते हैं।

ADVERTISEMENT

शिकायत 

बैंक में कर सकते हैं शिकायत 

शिकायत दर्ज कराते समय ट्रांजैक्शन ID और UPI रेफरेंस नंबर संभालकर रखें क्योंकि बैंक को जांच के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विफल या गलत डबल UPI लेन-देन का निपटारा बैंकों को अगले कामकाजी दिन के भीतर करना होता है।

अगर, बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहक का पैसा वापस करने में विफल रहता है तो बैंक को प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को हर्जाना देने का प्रावधान है।

ADVERTISEMENT

लोकपाल 

RBI लोकपाल को भी कर सकते हैं शिकायत 

अगर, ऐप या बैंक में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप NPCI के आधिकारिक पोर्टल (npci.org.in) पर जाकर 'विवाद समाधान तंत्र' के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसके बावजूद अगर, 30 दिनों तक समाधान न मिले तो आप RBI के बैकिंग लोकपाल के पास ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

इसके लिए आपको लेन-देन के सबूत भी पेश करने होंगे। इसके बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा।

ADVERTISEMENT