लाइसेंस रद्द होने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में जमा ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
क्या है खबर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार अब बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। इस कार्रवाई ने ग्राहकों में हड़कंप मचा दिया है उनमें इस बात को लेकर चिंता है कि बैंक के वॉलेट में जमा उनके पैसे, UPI पेमेंट ऐप और अकाउंट का अब क्या होगा? आइये जानते हैं RBI के इस फैसले का यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा।
असर
जमा पैसों का क्या होगा?
RBI ने कहा है कि PPBL के पास इतनी नकदी है कि बैंक बंद होने की प्रक्रिया के दौरान वह अपने सभी ग्राहकों की जमा राशि वापस कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जमाकर्ताओं का पैसा डूबने की संभावना नहीं है। आपका पेटीएम ऐप किसी बैंक अकाउंट से लिंक है तो यह पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन PPBL जुड़ा है तो काम नहीं करेगा। हालांकि, वॉलेट में जमा पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं।
पेमेंट्स बैंक
क्या होता है पेमेंट्स बैंक?
पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कामकाज सामान्य बैंक की तरह ही होता है, लेकिन इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। इसमें बैंकिंग के सभी काम- खाता खोलना, राशि जमा करना और ट्रांजैक्शन मोबाइल ऐप के जरिए होता है। पेमेंट्स बैंक के वॉलेट अकाउंट में अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इस तरह के बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, प्रवासी भारतीय इनमें खाता नहीं खोल सकते।
कार्रवाई
RBI ने क्यों की कार्रवाई?
RBI ने 24 अप्रैल को PPBL का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। उसने बताया कि बैंक जिस तरह से काम कर रहा था, उससे वहां पैसा जमा करने वाले लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं था। साथ ही इसके अधिकारियों का रवैया और फैसले आम जनता और खाताधारकों के फायदे में नहीं थे। इसके अलावा, बैंक ने लाइसेंस लेते समय जो वादे और नियम (KYC और फंड्स का सही इस्तेमाल) माने थे, उनका लगातार उल्लंघन किया गया।