
इस राज्य में लोगों की कमाई पर नहीं लगता टैक्स, जानिए इसके पीछे की वजह
क्या है खबर?
लोगों को हर साल अपनी आय का ब्यौरा आयकर विभाग को देना पड़ता है, जिस पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है। विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी और तारीख नजदीक आ रही है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश में एक ऐसा भी राज्य है, जहां के लोगों को इसकी चिंता नहीं रहती। यहां उनकी कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आइए जानते हैं यह राज्य कौनसा है।
कारण
इस कारण मिलती है आयकर में छूट
सिक्किम देश का एकमात्र राज्य है, जहां आयकर में छूट दी जाती है। यहां के मूल निवासियों को अपनी कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 1975 में यह राज्य जब भारत का हिस्सा बना, तब उसके अपने प्रशासनिक और कर नियम थे। भारत सरकार ने इन नियमों को बनाए रखने का वादा किया, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद 371(F) जोड़ा गया। इस अनुच्छेद और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(26AAA) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है।
पात्र
इन लोगों को मिलता है फायदा
सिक्किम के मूल निवासियों को आय, वेतन, व्यवसाय, शेयरों से लाभ, ब्याज या निवेश पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। यह विशेष प्रावधान यहां की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने के लिए बनाया गया, जो इसे अन्य राज्यों से अलग करता है। इसका फायदा सभी लोगों को नहीं मिलता। साल 1961 के सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन में दर्ज और उनके वंशजों को ही यह छूट मिलती है। नए या बाहर से आए लोग इसके हकदार नहीं हैं।