
टेस्ला बनाम टेस्ला: ट्रेडमार्क विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट में 15 अप्रैल को होगी सुनवाई
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला और भारतीय फर्म टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच ट्रेडमार्क विवाद की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल तय की है।
यह सुनवाई दोनों कंपनियों के बीच मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास विफल होने के बाद की जा रही है।
अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ने भारतीय कंपनी पर टेस्ला ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल कर उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया है।
मामला
ऐसे शुरू हुआ था विवाद
अप्रैल, 2022 में अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ने भारतीय कंपनी को नोटिस भेजकर टेस्ला नाम का इस्तेमाल बंद करने की मांग की थी।
इसके बावजूद टेस्ला पावर इंडिया ने अपने प्रचार और विज्ञापनों में इसका इस्तेमाल जारी रखा। इसके बाद एलन मस्क की कंपनी ने मई, 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई।
पहली सुनवाई में टेस्ला पावर इंडिया ने कोर्ट को बताया कि कंपनी की टेस्ला नाम से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने या बेचने की कोई योजना नहीं है।
मध्यस्थता
मध्यस्थता के प्रयास हो गए विफल
इसके बाद टेस्ला ने भारतीय कंपनी पर टेस्ला लोगो के साथ ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाकर कोर्ट में किए दावे को तोड़ने का आरोप लगाया।
28 मई, 2024 को न्यायालय ने टेस्ला पावर इंडिया को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का विवरण देने वाला हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिसमें डीलरों, लॉन्च की तारीखों, बिक्री संख्या और मौजूदा स्टॉक का डेटा शामिल है।
इसके बाद, कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया, लेकिन इस प्रक्रिया से कोई समाधान नहीं निकला।