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टाटा स्टील को GST केस में बड़ी राहत, 890 करोड़ रुपये की टैक्स मांग रद्द
टाटा स्टील को GST केस में बड़ी राहत

टाटा स्टील को GST केस में बड़ी राहत, 890 करोड़ रुपये की टैक्स मांग रद्द

Aug 26, 2026
07:35 pm

क्या है खबर?

टाटा स्टील को लंबे समय से चल रहे GST विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कंपनी के खिलाफ 890.52 करोड़ रुपये की टैक्स मांग रद्द कर दी। इसके साथ ही इतनी ही रकम की पेनल्टी और उस पर लगने वाला ब्याज भी खत्म हो गया। हालांकि, फैसले के बाद भी टैक्स विभाग के पास कुछ शर्तों के तहत कंपनी के खिलाफ नई कार्रवाई शुरू करने का विकल्प मौजूद रहेगा।

मामला

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला टाटा स्टील के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ा है।

टैक्स विभाग का आरोप था कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान 890.52 करोड़ रुपये का गलत ITC लिया। कंपनी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि क्रेडिट को अगले वित्त वर्ष में लेना GST नियमों के तहत अनुमत था।

इसके बाद विभाग ने टैक्स और पेनल्टी की मांग तय कर दी थी।

चुनौती

कंपनी ने कोर्ट में दी चुनौती

टैक्स विभाग के आदेश के खिलाफ टाटा स्टील ने कानूनी रास्ता अपनाया।

कंपनी इस मामले को लेकर पहले झारखंड हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई की और कंपनी की दलीलों को स्वीकार करते हुए पुराने नोटिस और आदेश को रद्द कर दिया।

इससे कंपनी पर बनी मौजूदा बड़ी टैक्स देनदारी फिलहाल खत्म हो गई है।

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अन्य

विभाग दोबारा कर सकता है कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

अदालत ने टैक्स विभाग को केंद्रीय GST कानून की धारा 74 के तहत नई कार्रवाई करने की सीमित अनुमति दी है। अगर विभाग आगे बढ़ता है, तो उसे अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।

नए मामले में आदेश 28 फरवरी, 2027 तक जारी किया जा सकता है। फिलहाल पुरानी टैक्स मांग और उससे जुड़ी पेनल्टी कंपनी की देनदारी में नहीं रहेगी।

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