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सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी पावर को दी बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला 
सुप्रीम कोर्ट ने SEZ से घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क रद्द कर दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी पावर को दी बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला 

Jan 05, 2026
02:39 pm

क्या है खबर?

अडाणी पावर को सोमवार (5 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने फैसला सुनाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। इसने गुजरात हाई कोर्ट के 2019 के फैसले को रद्द कर दिया और कंपनी को मुंद्रा प्लांट में उत्पादित बिजली पर लगने वाले शुल्क से मुक्त कर दिया है। इससे 2010 से चले आ रहे विवाद का समाधान हो गया है।

आदेश 

न्यायालय ने क्या दिया आदेश?

न्यायाधीश अरविंद कुमार और एनवी अंजारी की पीठ ने कहा कि यह शुल्क कानून के दायरे में नहीं आता और सरकार किसी अवैध कर के तहत एकत्र की गई राशि को अपने पास नहीं रख सकती। अदालत ने सीमा शुल्क अधिकारियों को अडाणी समूह की कंपनी से वसूला गया शुल्क वापस करने का निर्देश दिया और संबंधित सीमा शुल्क आयुक्त को फैसले की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर सत्यापन पूरा करके रिफंड जारी करने को कहा है।

मामला 

क्या है पूरा मामला?

अडाणी पावर गुजरात में मुंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में कोयला आधारित तापीय विद्युत प्लांट का संचालन करती है, जो गुजरात, हरियाणा और मुंद्रा SEZ को बिजली आपूर्ति करता है। विवाद फरवरी, 2010 से शुरू हुआ, जब केंद्र ने सीमा शुल्क नियमों में संशोधन करके SEZ से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) को आपूर्ति की जाने वाली बिजली पर शुल्क लगाया। हाई कोर्ट ने 2019 में कंपनी को लगभग 458 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क देने का फैसला सुनाया।

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