
1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड की जानकारी डिजिलॉकर में रख सकेंगे सुरक्षित, SEBI लाएगी नया नियम
क्या है खबर?
शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के निवेशक अपने डीमैट अकाउंट्स और निवेश की जानकारी 1 अप्रैल से डिजिलॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे।
SEBI ने यह सुविधा इसलिए शुरू की है, ताकि निवेशक आसानी से अपने निवेश का विवरण देख सकें और दावा न की गई संपत्तियों की संख्या कम हो।
डिजिलॉकर में रखे दस्तावेज सरकारी रूप से मान्य होंगे और भौतिक कागजात की तरह ही कानूनी दर्जा रखेंगे। इससे निवेशकों को कागजी दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लाभ
नामांकित व्यक्ति को मिलेगी जानकारी
SEBI के नए नियमों के अनुसार, निवेशक डिजिलॉकर में किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर उनकी संपत्तियों की जानकारी दी जाएगी।
अगर निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। अगर वह पहले से डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट में दर्ज है, तो वह संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
इस सुविधा से कानूनी उत्तराधिकारियों को आसानी होगी और अनावश्यक विवाद कम होंगे।
आसान
निवेश पर नजर रखना होगा आसान
इस बदलाव से निवेशकों के लिए अपनी संपत्तियों पर नजर रखना आसान होगा।
वे कभी भी अपने निवेश की जानकारी देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से साझा कर सकेंगे। SEBI ने सभी निवेशकों को डिजिलॉकर का उपयोग करने और नामांकित व्यक्ति जोड़ने की सलाह दी है।
इससे निवेश सुरक्षित रहेगा, कागजी प्रमाणपत्रों की जरूरत नहीं होगी और दावा न की गई संपत्तियों में कमी आएगी। यह सुविधा निवेश प्रबंधन को सरल और अधिक पारदर्शी बनाएगी।