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ITR के बाद इनकम टैक्स नोटिस मिला? ऐसे जांचें असली है या फर्जी
जवाब देने या भुगतान करने से पहले यह जांच करना जरूरी है

ITR के बाद इनकम टैक्स नोटिस मिला? ऐसे जांचें असली है या फर्जी

Aug 11, 2026
08:57 am

क्या है खबर?

ITR भरने के बाद अगर आयकर विभाग के नाम से कोई नोटिस आता है, तो घबराकर तुरंत कोई कदम न उठाएं। कई बार ठग नकली नोटिस या मैसेज भेजकर लोगों से पैसे और निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सत्यापन सुविधा से नोटिस की सच्चाई जांची जा सकती है। जवाब देने या भुगतान करने से पहले यह जांच करना जरूरी है।

#1

पैन और नोटिस की जानकारी से जांचें

नोटिस की पुष्टि करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। वहां 'विभाग द्वारा जारी नोटिस या आदेश को प्रमाणित करें' विकल्प चुनें।

इसके बाद पैन, दस्तावेज का प्रकार, आकलन वर्ष, नोटिस जारी होने की तारीख और मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके दिए नंबर पर छह अंकों का OTP आएगा।

OTP डालने के बाद पोर्टल संबंधित नोटिस की जानकारी दिखाएगा। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए ई-फाइलिंग खाते में लॉगिन करना जरूरी नहीं होता है।

#2

DIN डालकर भी पता करें असलियत

अगर नोटिस पर दस्तावेज पहचान संख्या (DIN) लिखी है, तो उसी के जरिए भी सत्यापन किया जा सकता है।

इसके लिए सत्यापन पेज पर DIN और मोबाइल नंबर वाला विकल्प चुनें। नोटिस में दी गई DIN संख्या दर्ज करके मोबाइल नंबर भरें और फिर छह अंकों का OTP डालें। जानकारी सही होने पर पोर्टल नोटिस की पुष्टि कर देगा।

विभाग के रिकॉर्ड में जानकारी नहीं मिलती, तो स्क्रीन पर 'कोई रिकॉर्ड नहीं मिला' मैसेज दिखाई देगा और सावधान रहना चाहिए।

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#3

DIN नहीं है तो भी करें सावधानी

आयकर विभाग के अनुसार, एक अक्टूबर, 2019 के बाद जारी होने वाले ज्यादातर आधिकारिक मैसेज में DIM होना जरूरी है।

हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना DIN वाले मैसेज को छूट मिल सकती है। इसलिए सिर्फ DIN देखकर नोटिस को असली न मानें, बल्कि आधिकारिक पोर्टल पर सत्यापन जरूर करें।

किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, OTP बताने या बैंक जानकारी साझा करने से बचें। नोटिस सही साबित होने के बाद ही आगे की कार्रवाई करें।

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