NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    नरेंद्र मोदी
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExclusive
    #NewsBytesExplainer
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / RBI ने दिया निर्देश, अगर ATM में नहीं होगा कैश तो बैंकों को भरना होगा जुर्माना
    RBI ने दिया निर्देश, अगर ATM में नहीं होगा कैश तो बैंकों को भरना होगा जुर्माना
    1/5
    बिज़नेस 1 मिनट में पढ़ें

    RBI ने दिया निर्देश, अगर ATM में नहीं होगा कैश तो बैंकों को भरना होगा जुर्माना

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Jun 14, 2019
    05:38 pm
    RBI ने दिया निर्देश, अगर ATM में नहीं होगा कैश तो बैंकों को भरना होगा जुर्माना

    बैंक ATM इसीलिए बनाए गए हैं कि आपातकालीन स्थिति में कोई भी ज़रूरत के अनुसार पैसे निकाल सके। लेकिन कई बार आप आपातकालीन स्थिति में ATM पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन ATM में कैश ही नहीं होता है। ऐसे में ग़ुस्सा आता है, लेकिन अब ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ATM में कैश न होने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।

    2/5

    तीन घंटे से ज़्यादा समय तक कैशलेस नहीं होंगे ATM

    जानकारी के अनुसार, बैंक के ATM अब ज़्यादा लंबे समय तक कैशलेस नहीं रहेंगे। RBI ने इसके लिए बैंकों को कड़े निर्देश दिए हैं। RBI ने बैंकों से कहा है कि अगर तीन घंटे से ज़्यादा समय तक किसी बैंक का ATM कैशलेस होगा, तो उन बैंकों पर जुर्माना लगेगा। अक्सर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के ATM में कई-कई दिनों तक कैश होता ही नहीं है। ऐसे में वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

    3/5

    बैंक ग्राहकों की परेशानियों को करते हैं नज़रअंदाज़

    दरअसल, बैंकों को ATM में लगे सेंसर के ज़रिए रियल टाइम बेसिस पर ATM में मौजूद कैश की जानकारी मिलती रहती है। बैंकों को यह भी पता होता है कि ATM में लगे कैश ट्रे में कितना कैश बचा हुआ है और निकासी के औसत के हिसाब से कब तक उसे रीफ़िल करने की ज़रूरत है। सब जानने के बाद भी कई बार बैंक ग्राहकों की परेशानियों को नज़रअंदाज़ करते हुए लापरवाही करते हैं और कैश देर से डालते हैं।

    4/5

    क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होगी जुर्माने की राशि

    वहीं, अगर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्राहकों को बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट के पास भेज दिया जाता है। कॉरेस्पॉंडेंट कैश के बदले ग्राहकों से अलग से चार्ज वसूलते हैं, लेकिन RBI के निर्देश के बाद अब बैंक अपनी मनमानी नहीं कर पाएँगे। तीन घंटे से ज़्यादा समय तक ATM में कैश न होने पर संबंधित बैंक को जुर्माना भरना होगा। जुर्माने की राशि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होगी।

    5/5

    ग्रामीण इलाकों से आती हैं ज़्यादा शिकायतें

    RBI के इस क़दम से ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को सहूलियत होगी, क्योंकि ATM में कैश न होने की ज़्यादातर शिकायतें ग्रामीण इलाकों से ही आती हैं। उन्हें छोटी रकम निकालने के लिए भी बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    भारत की खबरें
    भारतीय रिजर्व बैंक

    भारत की खबरें

    एक और कारोबारी देश से भागा, दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप दुबई
    भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में फेसबुक की एंट्री, इस स्टार्ट-अप में खरीदी हिस्सेदारी फेसबुक
    SCO सम्मेलनः इमरान खान ने तोड़ा प्रोटोकॉल, मोदी ने दिया आतंक को लेकर कड़ा संदेश पाकिस्तान समाचार
    अनंतनाग हमले के पीछे है 1999 में भारत द्वारा रिहा किए गए आतंकी का हाथ- रिपोर्ट पाकिस्तान समाचार

    भारतीय रिजर्व बैंक

    पहले से आसान होगा कैश ट्रांसफर, RBI ने जारी किया नया नियम बिज़नेस
    RBI लाएगा 20 रुपये का नया नोट, पुराने नोट भी रहेंगे चलन में नटबंदी
    रघुराम राजन का बयान, राजनीति में आया तो छोड़ कर चली जाएंगी पत्नी भारतीय जनता पार्टी
    अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में ये छह तथ्य नहीं जानते होंगे आप, यहाँ जानें क्रेडिट कार्ड
    अगली खबर

    बिज़नेस की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    Business Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023