RBI ने दिया निर्देश, अगर ATM में नहीं होगा कैश तो बैंकों को भरना होगा जुर्माना
क्या है खबर?
बैंक ATM इसीलिए बनाए गए हैं कि आपातकालीन स्थिति में कोई भी ज़रूरत के अनुसार पैसे निकाल सके।
लेकिन कई बार आप आपातकालीन स्थिति में ATM पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन ATM में कैश ही नहीं होता है। ऐसे में ग़ुस्सा आता है, लेकिन अब ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ATM में कैश न होने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।
कैश
तीन घंटे से ज़्यादा समय तक कैशलेस नहीं होंगे ATM
जानकारी के अनुसार, बैंक के ATM अब ज़्यादा लंबे समय तक कैशलेस नहीं रहेंगे।
RBI ने इसके लिए बैंकों को कड़े निर्देश दिए हैं। RBI ने बैंकों से कहा है कि अगर तीन घंटे से ज़्यादा समय तक किसी बैंक का ATM कैशलेस होगा, तो उन बैंकों पर जुर्माना लगेगा।
अक्सर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के ATM में कई-कई दिनों तक कैश होता ही नहीं है। ऐसे में वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बैंक
बैंक ग्राहकों की परेशानियों को करते हैं नज़रअंदाज़
दरअसल, बैंकों को ATM में लगे सेंसर के ज़रिए रियल टाइम बेसिस पर ATM में मौजूद कैश की जानकारी मिलती रहती है।
बैंकों को यह भी पता होता है कि ATM में लगे कैश ट्रे में कितना कैश बचा हुआ है और निकासी के औसत के हिसाब से कब तक उसे रीफ़िल करने की ज़रूरत है।
सब जानने के बाद भी कई बार बैंक ग्राहकों की परेशानियों को नज़रअंदाज़ करते हुए लापरवाही करते हैं और कैश देर से डालते हैं।
जुर्माना
क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होगी जुर्माने की राशि
वहीं, अगर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्राहकों को बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट के पास भेज दिया जाता है।
कॉरेस्पॉंडेंट कैश के बदले ग्राहकों से अलग से चार्ज वसूलते हैं, लेकिन RBI के निर्देश के बाद अब बैंक अपनी मनमानी नहीं कर पाएँगे।
तीन घंटे से ज़्यादा समय तक ATM में कैश न होने पर संबंधित बैंक को जुर्माना भरना होगा। जुर्माने की राशि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होगी।
जानकारी
ग्रामीण इलाकों से आती हैं ज़्यादा शिकायतें
RBI के इस क़दम से ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को सहूलियत होगी, क्योंकि ATM में कैश न होने की ज़्यादातर शिकायतें ग्रामीण इलाकों से ही आती हैं। उन्हें छोटी रकम निकालने के लिए भी बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं।