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सौर ऊर्जा ठेका मामले में अडाणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, CBI जांच की मांग
अडाणी ग्रीन एनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका

सौर ऊर्जा ठेका मामले में अडाणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, CBI जांच की मांग

Jul 20, 2026
07:45 pm

क्या है खबर?

सौर ऊर्जा ठेका मामले को लेकर अडाणी ग्रीन एनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में कथित रिश्वत मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच कराने की मांग की गई है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र पूनमचंद मारू ने दाखिल की है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुका है। अब उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले और उसमें की गई टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

आरोप

क्या हैं याचिका में लगाए गए आरोप?

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में सोलर पावर परियोजनाओं के ठेके हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों और बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों को करीब 2,029 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई या देने का वादा किया गया।

इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर का भी जिक्र किया गया है।

याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में अमेरिकी जांच एजेंसियों के दस्तावेजों का भी हवाला दिया है।

खारिज

हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की थी याचिका?

मारू ने पहले इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से CBI जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 27 मार्च को याचिका खारिज कर दी।

हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता अपनी मंशा और अधिकार साबित नहीं कर सके।

अब सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में मारू ने कहा है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था, जिससे उन्हें किसी कारोबारी प्रतिद्वंद्वी, नाराज व्यक्ति या निजी हित से जुड़ा माना जा सके।

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मांग

सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई?

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रद्द करने, मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने और CBI जांच शुरू कराने का निर्देश देने की मांग की है।

उनका कहना है कि अगर हाई कोर्ट को उनकी विश्वसनीयता या मंशा पर संदेह था, तो उन्हें अपनी पृष्ठभूमि स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

उन्होंने यह भी कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से कराई जाए और मामले के सभी आरोपों की कानून के अनुसार पूरी पड़ताल हो।

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