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पीक ऑवर्स में ओला-उबर वसूलेंगी दोगुना किराया, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन 
सरकार ने पीक ऑवर्स में कैब कंपनियों को दोगुना किराया लेने की अनुमति दे दी है (तस्वीर: पिक्साबे)

पीक ऑवर्स में ओला-उबर वसूलेंगी दोगुना किराया, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन 

Jul 02, 2025
02:07 pm

क्या है खबर?

सरकार ने ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब कंपनियाें को बड़ी राहत दी है। उन्हें पीक ऑवर्स में दोगुना किराया वसूलने की छूट दे दी गई है। इससे पहले कंपनियां सिर्फ डेढ़ गुना तक ही किराया बढ़ाकर ले सकती थी, लेकिन अब दोगुना वसूलने की अनुमति मिल गई है। इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश (MVAG) 2025 जारी किए हैं। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों अगले 3 महीने में इसे लागू करने को कहा है।

बेस किराया 

राज्य सरकारें तय करेंगी बेस किराया 

गाइडलाइन में नॉन-पिक ऑवर में किराया बेस किराए का कम से कम 50 फीसदी रखना तय किया है और बेस किराया तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। साथ ही बिना किसी वैध कारण के राइड कैंसिल करने पर चालकों या यात्रियों पर किराए का 10 फीसदी या अधिकतम 100 रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कैंब कंपनियों को चालकों का 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म बीमा देना होगा।

बाइक टैक्सी 

बाइक टैक्सी को मिली मंजूरी 

सरकार ने बाइक टैक्सी सेवा को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन एग्रीगेटर्स के माध्यम से नॉन-ट्रांसपोर्ट (निजी) मोटरसाइकिल्स का उपयोग बाइक टैक्सी के रूप में किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करते हुए सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करना है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहनों में व्हीकल लोकेशन और ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) जरूरी होगा। चालकों की रेटिंग 5 फीसदी होने पर उन्हें तिमाही रिफ्रेशर ट्रेनिंग से गुजरना होगा।