ITR भरने के बाद भी नहीं आया रिफंड? ऐसे ऑनलाइन चेक करें स्टेटस
क्या है खबर?
आयकर रिटर्न भरने के बाद रिफंड का इंतजार रहता है। कई बार रिफंड में समय लग सकता है, लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन इसकी स्थिति देख सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार, रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। आमतौर पर रिफंड लिंक्ड बैंक अकाउंट में पहुंचने में चार से पांच हफ्ते लग सकते हैं। अगर इस अवधि के बाद भी रिफंड नहीं आया है, तो उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।
#1
आयकर विभाग की वेबसाइट खोलें
रिफंड का स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलें। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद 'लॉगिन' विकल्प पर क्लिक करें।
अब अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर अकाउंट में लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है, तो उपलब्ध विकल्प की मदद से उसे दोबारा बनाया जा सकता है।
लॉगिन होने के बाद वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचें। यहां से आप अपने दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की जानकारी देख सकते हैं।
#2
दाखिल रिटर्न का विकल्प चुनें
लॉगिन करने के बाद होम पेज पर मौजूद 'ई-फाइल' विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' पर क्लिक करें और फिर 'व्यू फाइल्ड रिटर्न्स' विकल्प चुनें। अब स्क्रीन पर आपके अलग-अलग असेसमेंट ईयर के दौरान दाखिल किए गए रिटर्न दिखाई देंगे।
जिस साल के रिटर्न का रिफंड देखना है, उसे चुनें। इसके बाद उस रिटर्न की पूरी जानकारी और उसकी प्रोसेसिंग से जुड़ी स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
#3
रिफंड की स्थिति और देरी देखें
रिटर्न चुनने के बाद उसकी टाइमलाइन में रिफंड से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है।
यहां पता चल सकता है कि रिफंड जारी हुआ है, प्रक्रिया में है या किसी वजह से अटका है। रिफंड में देरी का कारण गलत बैंक विवरण, निष्क्रिय खाता, पैन और बैंक जानकारी में अंतर या पुराने टैक्स बकाये से जुड़ा हो सकता है।
इसलिए स्टेटस देखने के साथ बैंक अकाउंट और पैन से जुड़ी जानकारी भी जांचना जरूरी है।