EPFO का नया नियम लागू, पात्र सदस्यों को 3 दिन में मिलेगा PF
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकालने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब पात्र सदस्यों के PF निकासी क्लेम तीन दिनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले कई मामलों में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था का उद्देश्य क्लेम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाना है, जिससे कर्मचारियों को समय पर अपना पैसा मिल सके।
सीमा
ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़ी
EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा पहले के 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इसका मतलब है कि पात्र क्लेम बिना मैनुअल जांच के तेजी से निपटाए जा सकेंगे। जिन मामलों में सभी दस्तावेज सही होंगे और अतिरिक्त जांच की जरूरत नहीं होगी, उनका भुगतान जल्द किया जाएगा। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी, क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना घटेगी और पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान बनेगी।
शर्त
इन शर्तों को पूरा करना जरूरी
तेजी से क्लेम पाने के लिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय होना चाहिए। इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी अपडेट होना जरूरी है। KYC पूरी होनी चाहिए और OTP के लिए मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए। अगर सभी जानकारी सही रहेगी तो क्लेम बिना किसी अनावश्यक देरी के नए नियमों के तहत जल्दी निपटाया जा सकेगा और भुगतान समय पर मिलेगा।
अन्य
देरी होने पर अधिकारियों की होगी जवाबदेही
EPFO ने यह भी तय किया है कि बिना उचित कारण 20 दिन से ज्यादा देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर 12 प्रतिशत तक पेनल्टी ब्याज लगाया जा सकता है। यह बदलाव जवाबदेही बढ़ाने के लिए किया गया है। यह सुधार EPFO 3.0 डिजिटल अभियान का हिस्सा है। भविष्य में UPI और ATM जैसी सुविधाओं के जरिए भी पीएफ निकासी को और आसान बनाने की तैयारी की जा रही है।