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शादी के बाद आधार में नाम बदलना है? जानें कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी
आधार में नाम बदलने के लिए बदला नियम

शादी के बाद आधार में नाम बदलना है? जानें कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी

Oct 06, 2026
09:27 am

क्या है खबर?

आधार कार्ड में नाम गलत है या शादी के बाद सरनेम बदलना है, तो अब हर तरह के बदलाव के लिए एक जैसा नियम नहीं है। नाम में छोटी स्पेलिंग गलती, शादी या तलाक के बाद बदलाव और पूरा नाम बदलने के लिए अलग प्रक्रिया रखी गई है। UIDAI के 18 सितंबर, 2026 से लागू संशोधित नियमों में अलग-अलग मामलों के लिए दस्तावेज, शपथपत्र और कुछ मामलों में गजट अधिसूचना की जरूरत बताई गई है।

#1

छोटे और बड़े बदलाव के अलग नियम

नए नियमों में छोटे नाम बदलाव के तहत इनिशियल बढ़ाना, मिडिल या लास्ट नेम जोड़ना या हटाना, नाम का क्रम बदलना और समान उच्चारण वाली स्पेलिंग ठीक करना शामिल है।

शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने के लिए शपथपत्र और पहचान का प्रमाण देना होगा। आधार में डाटा एंट्री की गलती होने पर शपथपत्र और पहचान या रिश्ते का प्रमाण देना होगा।

नाम या पहचान में बदलाव के लिए गजट अधिसूचना जरूरी होगी।

#2

पहले जरूरी दस्तावेज तैयार करें

नाम अपडेट कराने से पहले यह तय करें कि आपका बदलाव किस श्रेणी में आता है।

इसके बाद उसी श्रेणी के अनुसार पहचान का प्रमाण, रिश्ते का प्रमाण, शपथपत्र या गजट अधिसूचना तैयार करें। शादी या तलाक के बाद नाम बदल रहे हैं तो संबंधित दस्तावेज भी साथ रखें।

सभी कागज तैयार होने के बाद नजदीकी आधार नामांकन या अपडेट सेंटर जाएं। वहां नाम अपडेट की रिक्वेस्ट जमा करें और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करें।

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#3

सेंटर पर रिक्वेस्ट जमा करके स्टेटस देखें

नाम अपडेट रिक्वेस्ट जमा करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर लें और उसमें दी गई जानकारी संभालकर रखें।

इसी जानकारी की मदद से बाद में अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस देखा जा सकता है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आधार में नाम अपडेट करने की सुविधा मायआधार पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है।

इसलिए नाम में बदलाव के लिए आधार नामांकन या अपडेट सेंटर जाना होगा। वहां तय दस्तावेजों के साथ रिक्वेस्ट जमा करनी होगी।

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