15 जून की एडवांस टैक्स की किस्त छूट गई? जानिए अब कैसे करें भुगतान
क्या है खबर?
अगर आपने 15 जून, 2026 तक एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा नहीं की है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंतिम तिथि निकलने के बाद भी आप यह किस्त जमा कर सकते हैं। हालांकि, देर से भुगतान करने पर आपको ब्याज देना पड़ सकता है। एडवांस टैक्स का मतलब है कि साल भर की कमाई पर बनने वाला टैक्स साल खत्म होने का इंतजार किए बिना पहले ही अलग-अलग किस्तों में जमा करना होता है।
एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स में क्या होता है?
एडवांस टैक्स उन लोगों को देना होता है, जिनका साल भर का कुल टैक्स 10,000 रुपये या उससे ज्यादा बनता है।
इसमें TDS और TCS को भी ध्यान में रखा जाता है। पूरे साल की अनुमानित टैक्स देनदारी को चार किस्तों में जमा किया जाता है।
पहली किस्त 15 जून तक 15 प्रतिशत, दूसरी 15 सितंबर तक 45 प्रतिशत और तीसरी 15 दिसंबर तक कुल 75 प्रतिशत तक पहुंचानी होती है। बाकी रकम 15 मार्च तक जमा करनी होती है।
ब्याज
देर से भुगतान पर ब्याज देना होगा
अगर 15 जून की पहली किस्त समय पर जमा नहीं हुई है, तो उसे बाद में भी भरा जा सकता है।
हालांकि, देरी होने पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार, तय समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरने पर बकाया रकम पर हर महीने 1 प्रतिशत ब्याज लग सकता है।
इसलिए पहली किस्त छूटने के बाद उसे ज्यादा रोकना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी बकाया टैक्स जमा करेंगे, उतना ही अतिरिक्त ब्याज बढ़ने से बच सकते हैं।
अन्य
किन लोगों को देना पड़ता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं है।
फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, किराए से कमाई करने वाले और ऐसे नौकरीपेशा लोग भी इसके दायरे में आ सकते हैं, जिनकी अतिरिक्त आय पर पूरा TDS नहीं कटा है। शेयर बेचने से हुआ मुनाफा, क्रिप्टो से कमाई और किराए की आय इसके उदाहरण हैं।
अगर ऐसी कमाई के बाद कुल टैक्स 10,000 रुपये या उससे ज्यादा बनता है, तो समय पर एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी हो सकता है।