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ITR में गलती हो गई? अभी भी है उसे सुधारने का मौका
ITR में गलती दिखे तो अभी भी सुधार का मौका

ITR में गलती हो गई? अभी भी है उसे सुधारने का मौका

Aug 03, 2026
12:11 pm

क्या है खबर?

अगर आपने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई की अंतिम तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर दिया है और बाद में उसमें गलती का पता चलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ऐसे मामलों में रिटर्न सुधारने की सुविधा देता है। सही समय पर गलती ठीक करने से भविष्य में नोटिस, अतिरिक्त परेशानी और कर संबंधी विवादों से बचने में काफी मदद मिल सकती है। इससे आपकी पूरी कर प्रक्रिया सुरक्षित बन सकती है।

#1

संशोधित रिटर्न दाखिल करके करें सुधार

आयकर कानून की धारा 139(5) के तहत पात्र करदाता संशोधित रिटर्न दाखिल कर अपनी गलती सुधार सकते हैं।

इसमें छूटी हुई आय, गलत कटौती का दावा, बैंक खाते की गलत जानकारी या दूसरी रिपोर्टिंग संबंधी त्रुटियां ठीक की जा सकती हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने अपना मूल रिटर्न तय समय सीमा के भीतर दाखिल किया हो।

इसके लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करना होगा और सभी जानकारी ध्यान से भरनी चाहिए।

#2

रिटर्न जमा करने से पहले इन बातों की जांच करें

संशोधित रिटर्न भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों का अच्छी तरह मिलान करना चाहिए।

फॉर्म 16, वार्षिक सूचना विवरण, करदाता सूचना सारांश और फॉर्म 26AS में दर्ज आय तथा कर की जानकारी को ध्यान से जांच लें। सभी आंकड़े सही होने के बाद ही रिटर्न जमा करें।

इससे गलत जानकारी देने की संभावना कम होती है और आगे चलकर किसी तरह की परेशानी से भी बचा जा सकता है। साथ ही रिकॉर्ड का मिलान भी आसानी से हो सकेगा।

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#3

सही जानकारी देना क्यों है सबसे जरूरी?

अब आयकर विभाग डिजिटल जांच और AI आधारित प्रणाली की मदद से रिटर्न का मिलान करता है।

ऐसे में गलत या अधूरी जानकारी आसानी से पकड़ में आ सकती है। इसलिए संशोधित रिटर्न भरते समय पूरी सावधानी बरतें और केवल सही जानकारी ही दर्ज करें।

इससे कर नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, नोटिस मिलने का खतरा कम रहेगा और भविष्य में कर संबंधी प्रक्रिया भी आसान बनी रहेगी। इससे अनावश्यक जांच और देरी से भी बचाव होगा।

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