
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान
क्या है खबर?
जब भी आयकर रिटर्न भरने का समय आता है, तो जरूरी होता है कि आप जल्दबाजी में कोई गलती न करें। अक्सर लोग जल्द रिफंड पाने के चक्कर में बिना पूरी जानकारी के फॉर्म भर देते हैं, जिससे बाद में नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप वेतनभोगी हैं या अलग-अलग निवेश किए हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए।
#1
अपनी आय के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें
हर व्यक्ति के लिए एक जैसा ITR फॉर्म नहीं होता। अगर आपकी आय सिर्फ वेतन, ब्याज या पेंशन से है और कुल आय 50 लाख से कम है, तो ITR-1 सही रहेगा। हालांकि, अगर आपने शेयर में निवेश कर लाभ कमाया है या कुछ खास शर्तों में आपकी कमाई आती है, तो आपको ITR-2 या ITR-3 चुनना होगा। अगर फॉर्म गलत चुन लिया, तो आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या नोटिस आ सकता है।
#2
शेयर ट्रेडिंग या व्यावसायिक आय के लिए सावधानी रखें
अगर आपने शेयर ट्रेडिंग की है, चाहे वह इंट्राडे हो या F&O, तो आपको ITR-3 फॉर्म भरना होगा, क्योंकि इसे व्यवसायिक आय माना जाता है। ITR-3 उन लोगों के लिए है, जिनकी कमाई व्यवसाय या पेशे से जुड़ी है। अगर आप सरल योजना के तहत हैं और सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो ITR-4 चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बिजनेस आय के मामले में गलत फॉर्म भरना भारी पड़ सकता है।
#3
झूठी कटौतियों से बचें, सबूत जरूर रखें
कई लोग बिना दस्तावेज दिए धारा 80C या 80D जैसी कटौतियों का दावा कर देते हैं, जो जोखिम भरा है। आयकर विभाग अब AI और AIS सिस्टम से सारी जानकारी जांचता है। अगर आपका दावा गलत पाया गया, तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है या जुर्माना लग सकता है। इसलिए सिर्फ उन्हीं छूटों का दावा करें, जिनका आपके पास प्रमाण हो। ईमानदारी से रिटर्न भरना ही सुरक्षित और सही तरीका है।