क्या NRO खाते में पैसा ट्रांसफर करते समय लगता है टैक्स? जानिए क्या कहते हैं नियम
क्या है खबर?
कई लोग नौकरी या अन्य कारणों से विदेशाें में जाकर बस जाते हैं। ऐसे में उन्हें पुराने भारतीय बैंक खाते को नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी (NRO) खाते में स्थानांतरित करना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल खड़ा होता है कि भारतीय खाते से नए NRO खाते में बचत राशि स्थानांतरित करने पर कर लगता है या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना पड़ता है? आइये जानते हैं खाते के रूपांतरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।
NRO खाता
क्या होता है NRO?
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति भारत छोड़कर विदेश में रोजगार पाने, कोई व्यवसाय या पेशा शुरू करने का फैसला लेता है तो वह अप्रवासी भारतीय बन जाता है। ऐसे में उसे भारत छोड़ने के तुरंत बाद अपने बैंक को विदेश में शिफ्ट होने की सूचना देनी होती है और उसके अनुरोध पर बैंक मौजूदा खाते को NRO के रूप में नामित कर देता। उसे नया NRO खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रावधान
कब लगता है टैक्स?
अप्रभासी भारतीय का वेतन विदेश के खाते में जमा होने के बाद भारत स्थित बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है तो इस पर आयकर का प्रभाव नहीं पड़ता है। वह 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में उपस्थित रहा है तो यह वेतन कर योग्य होगा। अगर, नियोक्ता वेतन सीधे भारतीय खाते में जमा करता है तो यह कर योग्य हो जाता है। कर योग्य आय छूट सीमा से अधिक है तो ITR दाखिल करना जरूरी होगा।