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बीमा कंपनी ने ठुकरा दिया आपका क्लेम? यहां शिकायत करने पर मिलेगा पूरा पैसा
बीमा कंपनियां कई बार ठोस कारणों के बिना भी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं

बीमा कंपनी ने ठुकरा दिया आपका क्लेम? यहां शिकायत करने पर मिलेगा पूरा पैसा

Apr 03, 2026
08:14 am

क्या है खबर?

कई बार स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा का क्लेम बीमा कंपनियां खारिज कर देती हैं। ऐसे में पॉलिसी धारक घबरा जाते हैं। वे यह मान लेते हैं कि बीमा क्लेम रिजेक्ट होने का मतलब उनका दावा गलत है, जबकि हकीकत यह है कि कई मामलों में सही जानकारी, पॉलिसी की शर्तों की समझ और दस्तावेजों में कमी की वजह से होता है। बीमा लोकपाल आपकी चिंता दूर सकता है। आइये जानते हैं इसकी शिकायत करने का क्या तरीका है।

बीमा लोकपाल 

क्या होता है बीमा लोकपाल?

बीमा लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है, जो पॉलिसीधारकों और बीमा कंपनियों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करती है। इसका उद्देश्य है कि पीड़ित लोगों को न्यायालय के चक्कर काटे बिना ही तेजी से निष्पक्ष समाधान मिले। इसके पास आप तभी जा सकते हैं, जब आपकी शिकायत का मूल्य 50 लाख रुपये तक हो। अगर, आपका क्लेम इससे ज्यादा है तो आपको अदालत या उपभोक्ता फोरम का सहारा लेना पड़ेगा।

दायरा 

लोकपाल के दायरे में आते हैं ये मामले 

आप क्लेम सेटलमेंट में अनावश्यक देरी (15 दिनों से ज्यादा), आंशिक या पूरा क्लेम रद्द होने, प्रीमियम राशि को लेकर विवाद की बीमा लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। साथ ही बीमा पॉलिसी की गलत जानकारी, पॉलिसी सर्विसिंग से जुड़ी शिकायतें और बीमा प्रस्ताव के अनुरूप पॉलिसी जारी न करने पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रीमियम लेने के बाद भी पॉलिसी जारी न करने और IRDAI के नियमों का उल्लंघन भी इसके दायरे में आता है।

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शिकायत 

लोकपाल में कैसे करें शिकायत?

आपको पहले अपनी बीमा कंपनी के पास शिकायत दर्ज करनी होती है और उन्हें जवाब देने के लिए 30 दिन का समय देना होता है। अगर, कंपनी जवाब नहीं देती या जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्लेम रिजेक्ट होने की तारीख से एक साल के भीतर बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं। हालांकि, एक साल से ज्यादा बीत जाने पर शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।

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दस्तावेज 

शिकायत के लिए पड़ती है इन दस्तावेजों की जरूरत

बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए आपको बीमा कंपनी या ब्रोकर को भेजा गया शिकायत पत्र, KYC दस्तावेज, बीमा कंपनी का जवाब या रिजेक्शन लेटर, पॉलिसी की कॉपी, क्लेम से जुड़े सबूत और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। लोकपाल शिकायतों को 60-90 दिनों के भीतर निपटा देता है। अगर, दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी हो जाते हैं तो मामला 30 दिनों में ही सुलझाया जा सकता है।

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