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    इंफोसिस को GST नोटिस मामले में मिली राहत, जानिए क्या है मामला 
    इंफोसिस के GST कारण बताओ नोटिस पर कार्रवाई बंद कर दी गई है

    इंफोसिस को GST नोटिस मामले में मिली राहत, जानिए क्या है मामला 

    लेखन दिनेश चंद शर्मा
    Jun 07, 2025
    09:46 am

    क्या है खबर?

    दिग्गज IT सर्विस कंपनी इंफोसिस को 32,000 करोड़ रुपये से अधिक के माल एवं सेवा कर (GST) मांग नोटिस में राहत मिली है।

    GST इंटेलिजेंस के महानिदेशक (DGGI) ने इस मामले में कंपनी को क्लीन चिट देते हुए कार्रवाई बंद कर दी है।

    इंफोसिस ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा, "कंपनी को DGGI से वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई बंद करने का मैसेज प्राप्त हुआ है।"

    बयान 

    नियामक फायलिंग में कंपनी ने यह बताया

    नियामक फाइलिंग में कंपनी ने यह भी बताया है कि DGGI से पत्र प्राप्त होने के साथ ही 32,000 करोड़ रुपये GST की मांग का यह मामला बंद हो गया है।

    इंफोसिस ने बताया कि कंपनी ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत IGST का भुगतान न करने के मुद्दे पर जुलाई, 2017 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए DGGI द्वारा जारी पूर्व-कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था।

    इस अवधि के लिए GST राशि 32,403 करोड़ रुपये थी।

    मामला 

    क्या था मामला?

    DGGI ने जुलाई, 2024 में इंफोसिस को 32,403 करोड़ रुपये का पूर्व-कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

    इसमें दावा किया गया था कि फर्म ने जुलाई, 2017 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान अपनी विदेशी शाखाओं से आयातित सर्विसेज के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत GST का भुगतान नहीं किया था।

    3 अगस्त, 2024 को DGGI ने इस मामले में कार्रवाई बंद कर दी, जिसकी सूचना अब दी गई है।

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