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क्रिप्टो आय नहीं बताने वालों को आयकर विभाग का नोटिस, जानें कैसे दें सही जानकारी
क्रिप्टो आय नहीं बताने वालों को आयकर विभाग का नोटिस (तस्वीर: पिक्साबे)

क्रिप्टो आय नहीं बताने वालों को आयकर विभाग का नोटिस, जानें कैसे दें सही जानकारी

Jun 24, 2025
05:20 pm

क्या है खबर?

आयकर विभाग ने हजारों लोगों को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने 2023-24 और 2024-25 के लिए क्रिप्टोकरेंसी आय की जानकारी अपने रिटर्न में नहीं दी। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई 'NUDGE' पहल के तहत की गई है ताकि लोग खुद ही सही जानकारी दें। कई करदाताओं ने 'शेड्यूल VDA' नहीं भरा या गलत लाभ दिखाया। कुछ पर बेहिसाब पैसे से क्रिप्टो निवेश का संदेह है, जो कर चोरी का संकेत है।

टैक्स 

क्रिप्टो से आय पर लगता है 30 प्रतिशत टैक्स 

वित्त अधिनियम 2022 के अनुसार, क्रिप्टो से कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स और सभी लेन-देन पर 1 प्रतिशत TDS देना जरूरी है। ट्रेडिंग, माइनिंग, स्टेकिंग, एयरड्रॉप या वेतन जैसे किसी भी रूप में क्रिप्टो से मिली आय को ITR में दिखाना जरूरी है। नुकसान को अन्य आय से नहीं जोड़ा जा सकता और न ही आगे बढ़ाया जा सकता। यह नियम न मानने पर जुर्माना या जेल हो सकती है।

तरीका

आयकर रिटर्न में क्रिप्टो की सही जानकारी कैसे दें?

अगर क्रिप्टो का लाभ आपका पूंजीगत आय है तो ITR-2 चुनें, यदि यह व्यापारिक आय है तो ITR-3 चुनें। सभी आय जैसे माइनिंग, स्टेकिंग, एयरड्रॉप और पेमेंट ITR में बताएं। TDS सही कटा है या नहीं, यह फॉर्म 26AS से जांचें। सही रिपोर्टिंग के लिए ऐसे भारतीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, जो TDS काटते हैं और टैक्स रिपोर्टिंग टूल देते हैं। 2025-26 से 'शेड्यूल VDA' को ITR में जोड़ा जाएगा।