हवाई यात्रा के दौरान फोन पर बात व इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे यात्री, जल्द आएंगे नियम
क्या है खबर?
जल्द ही हवाई यात्रियों को उड़ान के दौरान फोन करने की सुविधा मिल सकती है।
दूरसंचार विभाग उड़ान के दौरान फोन कॉल और इंटरनेट सर्फिंग के लिए कानून मंत्रालय की सहमति का इंतजार कर रहा है।
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि अगले सप्ताह तक इस मामले में कानून मंत्रालय की सहमति मिल जाएगी।
उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलते ही ये नियम अधिसूचित हो सकते हैं। मई में दूरसंचार आयोग ने उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी को मंजूरी दी थी।
नियम
विमानन कंपनियों ने किया कदम का स्वागत
दूरसंचार आयोग ने उड़ान के दौरान वॉइस और डाटा कॉल्स की मंजूरी दी है। कई विकसित देशों में यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।
एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय दुनियाभर में इस्तेमाल में लाए जा रहे नियमों को लागू करना चाहता है।
अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद आगे की योजना बनाई जाएगी।
एयर इंडिया और विस्तारा जैसी प्रमुख विमानन कंपनियों ने इसकी अनुमति देने पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
जानकारी
कितना होगा चार्ज
उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी का शुल्क टेलीकॉम सेवा देने वाली कंपनियां तय करेंगी। हालांकि, इसके लिए एक सीमा तय की जाएगी, इस सीमा से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। नियम लागू होने के बाद यात्री उड़ान के दौरान अपने फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे।
लाइसेंस
उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी के लिए अलग लाइसेंस
इस प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक यह तय नहीं कि उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी की सेवा समुद्री सीमा तक मिलेगी या इसे एक्सक्लूसिव इकॉनोमिक जोन (EEZ) तक बढ़ाया जाएगा।
समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील (तटीय रेखा से लगभग 22 किलोमीटर दूर) और EEZ लगभग 200 नॉटिकल मील (तटीय रेखा से लगभग 370 किलोमीटर) तक फैला है।
इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सेवा देने के लिए एक अलग श्रेणी का लाइसेंस बनाया जाएगा, जिसका शुल्क एक रुपया रखा जाएगा।