31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं किया तो निष्क्रिय हो जाएगा PAN कार्ड
क्या है खबर?
अगर आप 31 मार्च तक अपने PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है।
इसकी पिछली समयसीमा 31 दिसंबर, 2019 थी। इससे पहले कई बार दोनों कार्ड को लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है।
अगर एक बार किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है तो यह माना जाएगा कि उसके पास PAN नहीं है और उसे ऐसे लेनदेन करने से रोक दिया जाएगा।
फायदे
PAN को आधार से लिंक करने के फायदे क्या हैं?
जब आपका PAN आधार से लिंक हो जाता है, तो कोई और आपके दस्तावेजों के आधार पर इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, जिससे नकली PAN कार्ड बनने की संभावना कम हो जाती है।
इससे बैंकिंग और अन्य धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाती है।
लिंकेज से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि करदाता को ITR की रसीद दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है।
साथ ही इससे PAN कार्ड रद्द भी नहीं होगा।
प्रक्रिया
PAN को आधार से लिंक कैसे करें?
सबसे पहले पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने के लिए आयकर ई-पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसके बाद 'Quick Links' सेक्शन के तहत 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।
वहां अपना आधार नंबर, PAN नंबर, नाम और कैप्चा कोड जैसे विवरण दर्ज करें। विवरण सबमिट करें और 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।
अब आपका काम पूरा हुआ। UIDAI से सफल सत्यापन के बाद लिंकेज की पुष्टि की जाएगी।
आप दोनों को ऑफलाइन या SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं।
प्रक्रिया
PAN को आधार से ऑफलाइन और SMS के जरिए लिंक करने की प्रक्रिया
ऑफलाइन: अगर आप अपने PAN को आधार से ऑफलाइन लिंक करना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी PAN सेवा प्रदाता, NSDL या UTIITSL के केंद्र में जाएँ। वहां से फॉर्म 'Annexure-I' प्राप्त करें और निर्धारित शुल्क के साथ जमा करें।
SMS: PAN को आधार से SMS से लिंक करने के लिए इस तरह एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करें: "UIDPAN (स्पेस) 12 अंकीय आधार संख्या (स्पेस) 10 अंकीय पैन संख्या" और अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेजें।