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क्या होता है अधिवास प्रमाणपत्र? जानिए इसके लिए आवेदन कैसे करें
अधिवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं

क्या होता है अधिवास प्रमाणपत्र? जानिए इसके लिए आवेदन कैसे करें

Mar 17, 2026
01:22 pm

क्या है खबर?

भारतीय अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) एक बहुत जरूरी दस्तावेज होता है, जो यह बताता है कि कोई व्यक्ति किसी खास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है। इसकी जरूरत पढ़ाई में आरक्षण और सरकारी नौकरियां पाने के लिए के लिए पड़ती है। अगर, आपको इसके आवेदन करने के तरीके पता हों तो यह काम काफी आसान हो सकता है। आइये जानते हैं अधिवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के जरूरी कदम क्या हैं।

#1

जरूरी कागजात इकट्ठा करें

आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, यह पक्का कर लें कि आपके पास सभी जरूरी कागजात तैयार हैं। इनमें आमतौर पर आपके पते, पहचान और उम्र का सबूत शामिल होता है। इनके लिए आमतौर पर आधार कार्ड, वोटर ID, जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इन कागजात को पहले से तैयार रखने से आपकी आवेदन प्रक्रिया और भी आसान और तेज हो जाएगी।

#2

संबंधित दफ्तर जाएं

सभी आवश्यक दस्तावेज जुटाने के बाद अपने इलाके के स्थानीय राजस्व कार्यालय या जिला कलक्टर के कार्यालय में जाकर अपना आवेदन जमा करें। कुछ राज्यों में अधिवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी मिलती है। आप यह जांच लें कि आपके राज्य में इसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल है या नहीं। अगर ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो सभी जरूरी कागजात के साथ कार्यालय में आपको खुद जाना होगा।

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#3

सावधानी से भरें आवेदन फॉर्म 

संबंधित कार्यालय में आपको अधिवास प्रमाणपत्र के लिए एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। यह पक्का कर लें कि आप सभी जानकारी सही-सही भरें और जमा करने से पहले उसे दोबारा जांच लें। फॉर्म भरने में कोई भी गलती होने पर आपके आवेदन में देरी हो सकती है या वह रद्द भी हो सकता है। सही से फॉर्म भरने के बाद इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज सलंग्न कर आवेदन जमा करा दें।

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#4

जरूरी फीस चुकाएं

अपना आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको उसे प्रोसेस कराने के लिए एक छोटी-सी फीस चुकानी होगी। यह फीस हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह 50 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच होती है। फीस जमा करने की रसीद को संभाल कर रखें, क्योंकि बाद में आपके आवेदन का स्टेटस जानने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। इससे खो जाने पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है।

#5

आवेदन की स्थिति जानें

आवेदन जमा करने और फीस चुकाने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या सीधे संबंधित कार्यालय से संपर्क करके अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रख सकते हैं। प्रोसेसिंग का समय हर राज्य में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सरकारी कार्यालयों की स्थानीय प्रक्रियाओं और काम के बोझ के आधार पर इसमें आमतौर पर 7 से 30 दिन का समय लगता है। इसके बाद आप अधिवास प्रमाणपत्र बनकर तैयार हो जाएगा।

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