अपने बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और EPF में ऑनलाइन नॉमिनी कैसे जोड़ें?
क्या है खबर?
बहुत से लोग बैंक अकाउंट या निवेश करते समय नॉमिनी नहीं जोड़ते, जिससे उनकी मौत की स्थिति में परिवार को पैसे पाने में काफी परेशानी होती है। बिना नॉमिनी के परिवार को कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसमें महीनों लग जाते हैं और कई बार अतिरिक्त खर्च भी आ सकता है। हालांकि, अगर नॉमिनी पहले से रजिस्टर्ड हो, तो बैंक या संस्था बिना झंझट सीधे पैसे दे सकती है। इसलिए नॉमिनी जोड़ना बेहद जरूरी है।
बैंक अकाउंट
बैंक अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
आज अधिकांश बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए नॉमिनेशन अपडेट करने की सुविधा देते हैं। लॉगिन करने के बाद अकाउंट सेटिंग्स में नॉमिनी जोड़ने का विकल्प मिलता है। यहां नाम, रिश्ता और जन्मतिथि भरकर OTP से वेरिफाई किया जाता है। कुछ मामलों में आधार आधारित ई-साइन की जरूरत होती है। रिक्वेस्ट स्वीकार होने के बाद नॉमिनी का नाम अकाउंट डिटेल्स में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि नॉमिनेशन सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है।
म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड और डीमैट में नॉमिनी जोड़ने का तरीका
म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने के लिए AMC वेबसाइट या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर लॉगिन किया जाता है। फोलियो चुनकर नॉमिनी की जानकारी भरनी होती है और OTP से वेरिफिकेशन किया जाता है। डीमैट अकाउंट के लिए NSDL और CDSL ऑनलाइन नॉमिनेशन का विकल्प देते हैं, जो ई-साइन के जरिए पूरा हो जाता है। अप्रूवल के बाद उस डीमैट अकाउंट की सभी यूनिट्स उसी नॉमिनी के नाम दर्ज हो जाती हैं, जिससे आगे किसी तरह की दिक्कत नहीं होती।
EPF
EPF में नॉमिनी रजिस्ट्रेशन कितना आसान है?
EPF में नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। UAN से लॉगिन करने के बाद 'नॉमिनेशन' सेक्शन खुलता है, जहां परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी होती है। इसके बाद नॉमिनी का नाम और शेयर प्रतिशत डालकर आधार आधारित ई-साइन से फॉर्म को मंजूरी दी जाती है। सफल ई-साइन के बाद नॉमिनेशन तुरंत एक्टिव हो जाता है। नौकरी बदलने, आधार अपडेट होने या पुराने रिकॉर्ड गलत होने पर भी नॉमिनेशन की जांच और अपडेट करना बहुत जरूरी है।