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ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती, डिस्काउंट और अन्य नियमों में क्या हुआ बदलाव?
ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती

ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती, डिस्काउंट और अन्य नियमों में क्या हुआ बदलाव?

Sep 10, 2026
09:49 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन ग्राहकों के हित में ई-कॉमर्स नियमों को सख्त कर दिया है। उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में बदलाव किए हैं। नए नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे। इनमें सामान की कीमत, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, सर्च रिजल्ट और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को मजबूत किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे ग्राहकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करते समय साफ और सही जानकारी मिलेगी।

सख्ती

डिस्काउंट और सर्च पर सख्ती

नए नियमों के तहत डिस्काउंट दिखाते समय अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को मौजूदा कीमत के साथ पिछली कीमत भी बतानी होगी।

पिछली कीमत वह सबसे कम कीमत होगी, जिस पर सामान डिस्काउंट की घोषणा से पहले 30 दिनों में बेचा गया था। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग की पहचान साफ तौर पर करनी होगी।

कंपनियां ऐसे सर्च रिजल्ट में भी हेरफेर नहीं कर सकेंगी, जिससे ग्राहक गुमराह हों या उनकी सर्च के मुताबिक सही जानकारी प्रभावित हो।

निगरानी

डार्क पैटर्न पर भी निगरानी

डार्क पैटर्न को लेकर भी कंपनियों पर जिम्मेदारी बढ़ाई गई है।

ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न की रोकथाम से जुड़ी 2023 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। उन्हें हर साल सेल्फ ऑडिट करके उसका कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। हर ई-कॉमर्स कंपनी के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के कन्वर्जेंस प्रोसेस में शामिल होना जरूरी होगा।

नियमों के तहत शिकायत करने वाले ग्राहक को शिकायत अधिकारी के पास दर्ज शिकायत की कॉपी भी देनी होगी।

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सामान

सामान की जानकारी देना जरूरी

मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म को सामान की बेस्ट बिफोर या यूज बिफोर तारीख, रिटर्न, रिफंड, वारंटी, डिलीवरी और पेमेंट जैसी जरूरी जानकारी देनी होगी।

इंपोर्टेड सामान में इंपोर्टर और देश का नाम भी बताना होगा। कंपनियां ग्राहक की साफ सहमति के बिना उसकी जानकारी का इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए नहीं कर सकेंगी।

2025 में NCH को मिली 17.71 लाख शिकायतों में करीब 29 प्रतिशत यानी 5.11 लाख शिकायतें सीधे इसी ई-कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी थीं।

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