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अब प्लास्टिक के पैकेट में नहीं बिक सकेगा पान मसाला, इन चीजों का करना होगा उपयोग
अब प्लास्टिक के पैकेट में नहीं बिक सकेगा पान मसाला

अब प्लास्टिक के पैकेट में नहीं बिक सकेगा पान मसाला, इन चीजों का करना होगा उपयोग

लेखन गजेंद्र
Aug 11, 2026
02:15 pm

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकेजिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे अब प्लास्टिक पैकेजिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है। इससे संबंधित अधिसूचना 7 अगस्त को जारी कर दी गई है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों के तहत, पान मसाला को कागज, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज या अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके पैक किया जा सकता है।

नियम

इन चीजों से नहीं होगी पैकिंग

अधिसूचना के मुताबिक, पान मसाला की पैकिंग अब पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC), सिंथेटिक पॉलिमर, कोपॉलिमर या लैमिनेट नहीं होने चाहिए।

एल्युमीनियम फॉयल और धातुयुक्त परतों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे पान मसाला उत्पादों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्लास्टिक पाउच पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लग गया है।

प्राधिकरण ने यह आदेश हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव पर विचार के बाद लागू किया है।

असर

इन चीजों में पैक होगी सामग्री

FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग के लिए निर्माताओं को टिन या कांच के कंटेनर का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। अब प्लास्टिक की जगह इनका उपयोग हो सकेगा।

संशोधन में यह भी कहा गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के उप-नियम 1 के खंड (F) और (I) के तहत प्रावधान पान मसाला पैकेजिंग पर लागू होंगे।

पैकेजिंग में बदलाव से उत्पादन, परिवहन और पैकेजिंग लागत पर भी असर पड़ सकता है।

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ट्विटर पोस्ट

अधिसूचना जारी

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