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    सरकार का लोगों को तोहफ़ा, डिजिटल ट्रांजेक्शन पर एक नवंबर से नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज, जानें

    सरकार का लोगों को तोहफ़ा, डिजिटल ट्रांजेक्शन पर एक नवंबर से नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज, जानें

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Oct 21, 2019
    07:40 pm

    क्या है खबर?

    डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स से कहा है कि वह एक नवंबर से डिजिटल ट्रांजेक्शन पर ग्राहकों और कारोबारियों से अतिरिक्त चार्ज या मर्चेंट डिस्काउंट रेट न ले।

    सरकार के इस बड़े फ़ैसले से आम लोगों और कारोबारियों दोनों को काफ़ी फ़ायदा होगा।

    इस आदेश के बाद 50 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा।

    आइए जानें।

    फ़ायदा

    ग्राहकों से नहीं करनी होगी वसूली

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद से कारोबारियों को बैंकों की तरफ़ से लगाए जाने वाले अतिरिक्त चार्ज की भरपाई के लिए ग्राहकों से वसूली नहीं करनी होगी।

    बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 50 करोड़ तक के डिजिटल भुगतान पर इस अतिरिक्त चार्ज को ख़त्म करने के लिए कहा था।

    अभी बैंकों की तरफ़ से बड़े ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट के लिए कारोबारियों पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जा रहा है।

    परिणाम

    डिजिटल ट्रांजेक्शन करने से कतराते हैं ग्राहक

    जानकारी के अनुसार, यह चार्ज 2% तक होता है। इसकी वजह से अपने नुकसान से बचने के लिए कारोबारी इस अतिरिक्त चार्ज को ग्राहक से वसूलते हैं। इसलिए, ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्शन करने से कतराते हैं।

    यह अतिरिक्त चार्ज ख़ासतौर से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान पर वसूला जा रहा है।

    वहीं, गूगल-पे, फोन-पे जैसे ऐप के ज़रिए भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा रहा है।

    फ़ैसला

    RBI और बैंक उठाएँगे ट्रांजेक्शन पर आने वाली लागत का बोझ

    वित्त मंत्री ने कारोबारियों द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपये तक के सालाना डिजिटल भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को ख़त्म करने का ऐलान किया।

    वित्त मंत्री ने कहा था कि डिजिटल ट्रांजेक्शन पर आने वाली लागत का बोझ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बैंक लेंगे।

    केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड (CBDT) की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया गया है।

    जानकारी

    CBDT ने बैंकों और पेमेंट सिस्टम से माँगे हैं आवेदन

    ख़बरों के अनुसार, नया नियम एक नवंबर से लागू हो जाएगा। CBDT ने उन सभी बैंकों और पेमेंट सिस्टम्स से आवेदन माँगे हैं, जो सरकारी नियमों के अनुसार अपने पेमेंट सिस्टम को डिजिटल भुगतान के लिए उपलब्ध कराने के इच्छुक हैं।

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