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विदेश से कमाई करते हैं? टैक्स बचाने के लिए जान लें यह जरूरी नियम
टैक्स बचाने के लिए जान लें जरूरी नियम

विदेश से कमाई करते हैं? टैक्स बचाने के लिए जान लें यह जरूरी नियम

Jul 03, 2026
09:25 am

क्या है खबर?

अगर आप विदेश की किसी कंपनी या क्लाइंट के लिए भारत में रहकर काम करते हैं, तो आपकी कमाई पर टैक्स से जुड़े नियम जानना बेहद जरूरी है। कई मामलों में विदेश और भारत, दोनों जगह टैक्स लागू हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि एक ही आय पर दो बार टैक्स देना पड़ेगा। सही प्रक्रिया अपनाकर और तय नियमों का पालन करके टैक्स से जुड़ी अतिरिक्त परेशानी और नुकसान से बचा जा सकता है।

#1

डबल टैक्स से बचने के लिए भरें यह फॉर्म

अगर आपने विदेश में अपनी आय पर पहले ही टैक्स दिया है, तो भारत में उसका टैक्स क्रेडिट लेने के लिए फॉर्म 67 जमा करना जरूरी होता है। यह फॉर्म आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तक भरना चाहिए। इसके बाद विदेशी टैक्स का लाभ मिल सकता है। ऐसा करने से एक ही आय पर दोबारा पूरा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती और नियमों का पालन भी सही तरीके से हो जाता है।

#2

किन लोगों को मिल सकता है इसका फायदा?

यह सुविधा उन भारतीय टैक्स रेजिडेंट लोगों के लिए है, जिन्होंने विदेश में टैक्स चुकाया है। अगर भारत और उस देश के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) लागू है, तो टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। जिन देशों के साथ ऐसा समझौता नहीं है, वहां भी कुछ तय नियमों के तहत राहत मिल सकती है। हालांकि, हर मामले में पात्रता और शर्तों की जांच करना जरूरी होता है।

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#3

इन जरूरी बातों का रखें खास ध्यान

विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा केवल उसी आय पर किया जा सकता है, जिस पर भारत में भी टैक्स देना बनता है। यह राहत केवल टैक्स पर मिलती है, ब्याज, जुर्माना या अन्य शुल्क पर नहीं। अगर विदेश में टैक्स को लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो उसका निपटारा होने के बाद ही क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। इसलिए सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और समय पर रिटर्न व फॉर्म 67 जरूर दाखिल करें।

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