
DGCA का सख्त निर्देश, एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों के अधिकारों की जानकारी देनी होगी
क्या है खबर?
नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइनों को आदेश दिया है कि वे यात्रियों को उनके हवाई सफर से जुड़े अधिकारों की सही जानकारी दें।
अब एयरलाइंस SMS और व्हाट्सऐप के जरिए यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करेंगी।
DGCA ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट, टिकटों और संदेशों में 'यात्री चार्ट' का लिंक जोड़ें, जिससे यात्री अपने अधिकारों को आसानी से समझ सकें।
जवाब
एयरलाइंस को 27 मार्च तक देना होगा जवाब
DGCA ने कहा है कि सभी एयरलाइनों को 27 मार्च तक यह बताना होगा कि उन्होंने इस आदेश का पालन किया या नहीं। टिकट बुक होने के बाद यात्रियों को एक लिंक मिलेगा, जिसमें उनके अधिकारों की पूरी जानकारी होगी।
अगर कोई उड़ान रद्द होती है, देरी होती है, या बोर्डिंग से मना किया जाता है, तो यात्रियों को इसका मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट और प्रिंटेड टिकट पर भी यह जानकारी देनी होगी।
सुविधाएं
यात्रियों को मिलेगा मुआवजा और अन्य सुविधाएं
नए नियमों के तहत, अगर कोई उड़ान देरी से चलती है या रद्द हो जाती है, तो यात्री को मुआवजा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
ओवरबुकिंग की स्थिति में बोर्डिंग से मना करने पर यात्रियों को रीबुकिंग या धनवापसी का अधिकार होगा। अगर सामान खो जाता है या खराब हो जाता है, तो भी एयरलाइंस को मुआवजा देना होगा।
DGCA का कदम यात्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और एयरलाइंस की जिम्मेदारी तय करने के लिए उठाया गया है।