ऐपल पर CCI की जांच जारी रहेगी, हाई कोर्ट ने कंपनी को सहयोग करने को कहा
क्या है खबर?
ऐपल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा निर्देश मिला है। कोर्ट ने कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की चल रही जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। अदालत ने CCI को जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन 15 जुलाई तक अंतिम आदेश जारी करने से रोक दिया है। यह मामला ऐप स्टोर और इन-ऐप पेमेंट सिस्टम से जुड़ी शिकायतों को लेकर चल रहा है। इस केस पर टेक इंडस्ट्री और रेगुलेटरी एजेंसियों की नजर बनी हुई है।
मामला
क्या है मामला?
यह जांच उन आरोपों से जुड़ी ,है जिनमें कहा गया है कि ऐपल ने अपने iOS प्लेटफॉर्म पर बाजार में मजबूत स्थिति का गलत फायदा उठाया। CCI साल 2021 से कंपनी की ऐप स्टोर नीतियों और इन-ऐप पेमेंट सिस्टम की जांच कर रहा है। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि ऐपल अपने प्लेटफॉर्म पर ऐप वितरण और पेमेंट सिस्टम को नियंत्रित करके प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, कंपनी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।
जुर्माना
38 अरब डॉलर तक जुर्माने का डर
ऐपल ने अदालत में कहा कि भारत के प्रतिस्पर्धा कानून में हुए बदलावों से उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। कंपनी का दावा है कि नए नियमों के तहत जुर्माने की गणना सिर्फ भारत की कमाई नहीं, बल्कि वैश्विक कारोबार के आधार पर हो सकती है। ऐपल के मुताबिक, इससे उस पर करीब 38 अरब डॉलर (लगभग 3,700 अरब रुपये) से ज्यादा का जुर्माना लगने का खतरा पैदा हो सकता है।
अन्य
CCI ने मांगी वित्तीय जानकारी
CCI इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए ऐपल से कई वित्तीय दस्तावेज और कमाई से जुड़ी जानकारी मांग रहा है। कंपनी ने फिलहाल यह जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। ऐपल का कहना है कि पहले अदालत को नए पेनल्टी नियमों को लेकर उसकी कानूनी चुनौती पर फैसला करना चाहिए। दूसरी ओर, भारत में बड़ी टेक कंपनियों की डिजिटल बाजार में भूमिका और प्रतिस्पर्धा को लेकर रेगुलेटरी जांच लगातार तेज होती जा रही है।