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क्या नौकरी के दौरान निकाल सकते हैं पूरा PF? जानिए EPFO के नियम
सामान्य स्थिति में नौकरी के दौरान 100 प्रतिशत PF निकालने की अनुमति नहीं होती है

क्या नौकरी के दौरान निकाल सकते हैं पूरा PF? जानिए EPFO के नियम

Jun 29, 2026
08:38 am

क्या है खबर?

EPF कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए बनाई गई योजना है। हालांकि, समय के साथ EPFO ने कई ऐसी सुविधाएं शुरू की हैं, जिनसे जरूरत पड़ने पर कुछ रकम निकाली जा सकती है। EPFO 3.0 की चर्चा के बीच कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या नौकरी करते हुए पूरा PF निकाला जा सकता है। नियमों के अनुसार, सामान्य स्थिति में नौकरी के दौरान 100 प्रतिशत PF निकालने की अनुमति नहीं होती है।

#1

कब निकाल सकते हैं पूरा PF बैलेंस?

EPFO के नियमों के अनुसार, 58 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद सदस्य अपने खाते का पूरा PF बैलेंस निकाल सकते हैं। इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह भी पूरा PF निकालने के लिए आवेदन कर सकता है। एक महीने की बेरोजगारी के बाद 75 प्रतिशत राशि निकालने की अनुमति मिलती है और बाद में बाकी रकम भी निकाली जा सकती है।

#2

नौकरी बदलने पर क्या कहते हैं नियम?

नई नौकरी मिलने पर PF निकालने के बजाय उसे पुराने UAN के जरिए नई कंपनी में ट्रांसफर करना बेहतर माना जाता है। इससे खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है और कर्मचारी का पूरा सेवा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। बार-बार नौकरी बदलने पर PF निकालने से भविष्य की रिटायरमेंट बचत प्रभावित हो सकती है। कुछ मामलों में इससे टैक्स से जुड़े नियम भी लागू हो सकते हैं।

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#3

किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं कुछ रकम?

EPFO कुछ खास जरूरतों के लिए PF का आंशिक पैसा निकालने की अनुमति देता है। इसमें घर खरीदना, घर बनाना, शादी, उच्च शिक्षा, मेडिकल इलाज और होम लोन चुकाने जैसी जरूरतें शामिल हैं। हर श्रेणी के लिए अलग नियम और शर्तें तय हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत जरूरी स्थिति को छोड़कर PF की रकम को खाते में ही रहने देना लंबे समय में अधिक फायदेमंद साबित होता है।

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