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ITR नहीं भरा तो घबराएं नहीं, अभी भी बचा है एक आखिरी मौका
ITR नहीं भरा तो घबराएं नहीं

ITR नहीं भरा तो घबराएं नहीं, अभी भी बचा है एक आखिरी मौका

Aug 05, 2026
01:05 pm

क्या है खबर?

वर्ष 2026-27 के लिए अगर आपने 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का मौका दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर, 2026 तक रिटर्न जमा किया जा सकता है। हालांकि, देरी से रिटर्न भरने पर कुछ अतिरिक्त शुल्क, ब्याज और कुछ कर लाभों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जल्द प्रक्रिया पूरी करना बेहतर रहेगा।

#1

बिलेटेड रिटर्न कैसे दाखिल करें?

बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

इसके बाद सही आयकर रिटर्न फॉर्म चुनें और दाखिल करते समय सेक्शन 139(4) का विकल्प चुनें। अपनी पूरी आय की सही जानकारी भरें और अगर कोई कर बकाया है तो उसका भुगतान करें।

इसके बाद तय समय के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना भी जरूरी होगा। बिना सत्यापन के रिटर्न मान्य नहीं माना जाएगा और आपकी प्रक्रिया अधूरी रह सकती है।

#2

देरी करने पर क्या देना होगा?

अगर आपकी कुल आय पांच लाख रुपये तक है, तो 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।

इससे अधिक आय होने पर 5,000 रुपये तक का शुल्क लगाया जा सकता है। अगर कर बकाया है तो उस पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।

समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर कुछ नुकसान आगे नहीं ले जा सकेंगे और रिफंड मिलने में भी सामान्य से अधिक समय लग सकता है। इससे कुछ कर संबंधी लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं।

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#3

रिटर्न भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

रिटर्न दाखिल करने से पहले अपनी आय का मिलान AIS और फॉर्म 26AS से जरूर कर लें।

सही रिटर्न फॉर्म का चयन करें और सभी जानकारियां ध्यान से भरें। बैंक खाते को पहले से सत्यापित कर लें ताकि रिफंड में देरी न हो। अगर बाद में कोई गलती मिलती है, तो तय समय सीमा के भीतर नियमों के अनुसार उसमें सुधार करने का भी अवसर मिल सकता है।

सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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