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    एडवांस टैक्स चुकाने की समयसीमा आई पास, चूके तो लगेगा जुर्माना 
    15 दिसंबर तक कर सकते हैं एडवांस टैक्स का भुगतान (प्रतीकात्मक तस्वीर: पिक्सेल)

    एडवांस टैक्स चुकाने की समयसीमा आई पास, चूके तो लगेगा जुर्माना 

    लेखन प्रमोद कुमार
    Dec 13, 2023
    01:09 pm

    क्या है खबर?

    अगर आप एडवांस टैक्स चुकाते हैं तो तीसरी तिमाही की समयसीमा नजदीक आ गई है।

    आयकर विभाग ने इस तिमाही की किस्त जमा करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया है। अगर आप इस दिन तक टैक्स भरने से चूक जाते हैं तो जुर्माना भरना पड़ेगा।

    इस टैक्स को साल की 4 तिमाहियों की हिसाब से 4 किस्तों में चुकाना पड़ता है। अगर आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी यह टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

    एडवांस टैक्स

    क्या होता है एडवांस टैक्स? 

    यह एक तरह का इनकम टैक्स है, जिसका भुगतान हर तिमाही किया जाता है। साल के अंत में एकमुश्त तरीके से नहीं चुकाया जा सकता।

    अगर आप फ्रीलांसर, नौकरीपेशा या व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं और एक वित्तीय वर्ष में आपकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक बनती है तो आपको एडवांस टैक्स देना होता है।

    हालांकि, कोई व्यापार न करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और प्रीजंप्टिव टैक्सेशन स्कीम चुन चुके लोगों को यह टैक्स नहीं भरना पड़ता।

    गणना

    कैसे करें एडवांस टैक्स का पता? 

    एडवांस टैक्स की गणना पूरे साल के हिसाब से होती है।

    इसकी गणना करने के लिए आप अपनी सालाना आय में से डिडक्शन हटाकर बची हुई रकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स का पता कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक आपको अपना 75 प्रतिशत एडवांस टैक्स चुकाना होता है।

    इसे समय पर न चुकाने पर आपको हर महीने के हिसाब से 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होता है।

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