मकान या भूखंड खरीदने के लिए EPF से मिलता है एडवांस, जानिए कैसे मिलेगा पैसा
क्या है खबर?
अगर आप मकान बनाने के लिए कोई भूखंड या बना हुआ मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं और पैसा कम पड़ रहा है तो आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं हैं। आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से भी एडवांस ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। आइये जानते हैं आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट से एडवांस रकम किस तरह से निकाल सकते हैं।
शर्तें
क्या है एडवांस लेने की शर्तें?
EPF अकाउंट से एडवांस पाने के लिए EPFO में सदस्यता कम से कम 5 साल होनी चाहिए। आपके अकाउंट में कम से कम 1000 रुपए कर्मचारी अंशदान होना चाहिए। प्रोपर्टी सदस्य या फिर उसके पार्टनर या दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। इसमें भूखंड के लिए 24 और मकान के लिए 36 महिने के कुल वेतन या अकाउंट में ब्याज सहित जमा राशि या प्रोपर्टी की कुल कीमत में से जो सबसे कम हो, वह राशि मिलेगी।
तरीका
इस तरीके से करें एडवांस के लिए क्लेम?
इसके लिए उमंग ऐप में EPFO सर्च कर 'रेस क्लेम' पर टैप कर UAN नंबर लिखने के बाद रजिस्टर्ड नंबर पर आए OTP फिर बैंक अकाउंट दर्ज करें। इसके बाद UAN ID डाले और यहां अपना पता समेत मांगी गई जानकारी दर्ज कर फॉर्म-31 चुनें और एडवांस लेने का कारण लिखें। राशि दर्ज करने के बाद डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक कर आधार से प्राप्त OTP दर्ज कर क्लेम सब्मिट कर दें। कुछ दिनों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगी।