31 दिसंबर तक जरूर पूरा कर लें टैक्स से जुड़े 3 जरूरी काम
क्या है खबर?
साल 2025 खत्म होने से पहले टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के लिए 31 दिसंबर, 2025 एक बेहद अहम तारीख है। इस दिन 3 बड़े वित्तीय कामों की आखिरी तारीख है, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इन नियमों का सीधा असर टैक्स रिटर्न, बैंकिंग सुविधाओं, निवेश और सरकारी सेवाओं पर पड़ता है। समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर पेनल्टी, रुकावट और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
अंतिम तारीखें
इनकम टैक्स और GST से जुड़ी अंतिम तारीखें
31 दिसंबर, 2025 इनकम टैक्स रिटर्न को संशोधित या देर से दाखिल करने की भी आखिरी तारीख है। इस दिन के बाद गलती सुधारने का कोई भी मौका सामान्य तौर पर नहीं मिलेगा। वहीं, कारोबारियों के लिए सालाना GST रिटर्न भरने की भी यही अंतिम तिथि है। इसमें बिक्री, टैक्स भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जानकारी देनी होती है। देरी होने पर जुर्माना और नोटिस आ सकते हैं।
आधार-पैन
आधार-पैन लिंक करना है जरूरी
जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 तक आधार कार्ड मिल चुका है, उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अगर 31 दिसंबर तक यह काम नहीं किया गया, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद बैंक अकाउंट खोलना, बड़ा नकद लेन-देन, म्यूचुअल फंड निवेश और टैक्स रिटर्न दाखिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा टैक्स रिफंड, TDS क्रेडिट और कई अन्य सरकारी सेवाएं भी रुक सकती हैं।