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हादसे के वक्त ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर क्या मिलेगा बीमा?
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने बीमा क्लेम में दिक्कत आ सकती है

हादसे के वक्त ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर क्या मिलेगा बीमा?

Aug 09, 2026
04:56 pm

क्या है खबर?

देश में किसी भी तरह के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होना बहुत जरूरी है। DL एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है। तारीख निकलने पर उसे फिर से रिन्यू कराने की जरूरत होती है, लेकिन कई लोग बिना लाइसेंस रिन्यू कराए ही वाहन चलाते रहते हैं, लेकिन अब यह भारी पड़ सकता है। आइए जानते हैं एक्सपायर हुए लाइसेंस के साथ वाहन चलाने वाले को क्या नुकसान उठाना पड़ता है।

फैसला 

सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर, सड़क हादसे के समय वाहन चालक के पास वैध या रिन्यू लाइसेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

कोर्ट ने कहा कि इससे वाहन मालिक और चालक पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

अगर, चालक का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो दुर्घटना की स्थिति में वाहन मालिक और चालक को अपनी जेब से मुआवजा देना पड़ सकता है।

बचाव 

वाहन चालक यह रखें सावधानी  

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी वाहन मालिकों और चालकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समय-समय पर जांचते रहें।

अगर, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने वाली है तो समय रहते उसे रिन्यू करा लें।

ऐसा नहीं करने पर सड़क हादसे की स्थिति में न सिर्फ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि भारी मुआवजा भी अपनी जेब से देना पड़ सकता है।

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