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विंटेज कार के आयात और पंजीकरण कराने का क्या है नियम? यहां समझिए 
आप 50 साल पुरानी कोई भी विंजेट कार आयात कर सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@Idan_Papii)

विंटेज कार के आयात और पंजीकरण कराने का क्या है नियम? यहां समझिए 

Jun 25, 2025
10:00 am

क्या है खबर?

कई लोगों को पुराने जमाने की विरासत रहीं विंटेज कारों को रखने का शौक होता है, जो इतिहास, कला और संस्कृति का प्रतीक भी हैं। कुछ इन्हें शानो-शौकत दिखाने के लिए खरीदते हैं तो कुछ को संग्रह करने का शौक होता है। विंटेज कारें अद्वितीय डिजाइन के साथ पुरानी दिनों की यादों में ले जाती हैं। आप भी विंटेज कार खरीदने का विचार बना रहे हैं तो इसे आयात करने और पंजीकरण कराने के नियम पता होना जरूरी हैं।

बाध्यता 

विंटेज कारों के आयात में यह है बाध्यता 

विंटेज कार आयात करने के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध उसकी उम्र को लेकर है। शौकीन लोग 1950 से पहले की कारों का आयात कर सकते थे। इस नियम में सरकार ने अब ढील दे दी है और अब 50 साल पुरानी कोई भी कार आयात की जा सकती है। अब 1974 से पहले की विंटेज कार अब बिना लाइसेंस या व्यक्तिगत अनुमति के भारत में लाई जा सकती है। 50 साल का नियम हर साल आगे बढ़ेगा।

शर्तें 

गाड़ियों के लिए क्या हैं शर्तें? 

ऐसी क्लासिक कारों को खरीदने के लिए मूल पंजीकरण दस्तावेज की जरूरत होती है, जिससे इसकी आयु की गणना की जाती है और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए। पुरानी कारों का इस्तेमाल नियमित या व्यावसायिक परिवहन के लिए नहीं किया जा सकता। इनका इस्तेमाल प्रदर्शनियों, परेड या शौकिया गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। आप अब राइट-हैंड ड्राइव और पेट्रोल इंजन के साथ लेफ्ट-हैंड ड्राइव (LHD) और डीजल कारें भी आयात कर सकते हैं।

शुल्क 

इन गाड़ियों पर लगता है भारी आयात शुल्क

इन गाड़ियों पर लगभग 256 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार कहां से आयात कर रहे हैं। इसके बाद आपको विंटेज कार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में विंटेज (VA) नंबर प्लेट पर पंजीकृत कराना होता है। इस पर एक बार का पंजीकरण शुल्क लागू होता है और नवीनीकरण आमतौर पर हर 5-10 साल में आवश्यक होता है। इन गाड़ियों पर कोई भी उत्सर्जन मानदंड लागू नहीं होता है।