लर्निंग लाइसेंस: पहचान प्रमाणित करने के लिए काम आ सकते हैं ये दस्तावेज
क्या है खबर?
ड्राइविंग सीख रहे लोगों के लिए लर्निंग लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ खास पहचान पत्र जमा करने होते हैं। इसके लिए आपको मान्य दस्तावेजों का पता होना चाहिए, जिससे काम आसान हो जाता है। आइये जानते हैं वो कौन-कौनसे दस्तावेज हैं, जिन्हें पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
मान्य पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड
आधार कार्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पहचान पत्रों में से एक है। इसमें एक खास पहचान नंबर होता है, जो देशभर की कई सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार कार्ड की सभी जानकारी अपडेटेड हो और उनके दूसरे दस्तावेजों से मेल खाती हो। इससे आवेदन की जांच पड़ताल आसानी से हो जाती है और प्रक्रिया में भी कोई रुकावट नहीं आती।
#2
वोटर आईडी कार्ड का करें इस्तेमाल
पहचान के लिए वोटर ID कार्ड भी एक बहुत आम और मान्य दस्तावेज है। यह भारतीय चुनाव आयोग उन सभी नागरिकों को जारी करता है, जो वोट डालने के योग्य होते हैं। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को यह देखना होगा कि उनके वोटर ID कार्ड पर दी गई सभी जानकारी ठीक हो। इसमें नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारियां दूसरे दस्तावेजों से पूरी तरह मेल खाती होनी चाहिए।
#3
पासपोर्ट भी है अच्छा विकल्प
पासपोर्ट भी लाइसेंस बनवाने के लिए एक मान्य पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे दुनियाभर में आपकी पहचान और नागरिकता दोनों के सबूत के तौर पर मान्यता मिली हुई है। अगर, आप लर्निंग लाइसेंस के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह जरूर देख लें कि वह अभी वैध है या नहीं और उसकी एक्सपायरी डेट खत्म ना हुई हो।
#4
अभिभावकों का ड्राइविंग लाइसेंस
अगर आवेदक नाबालिग (कम से कम 16 साल उम्र) हैं तो वे अपने माता-पिता या अभिभावक का ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य पहचान पत्र के रूप में जमा कर सकते हैं। इससे आवेदक और उनके जिम्मेदार वयस्क के बीच का संबंध साबित होता है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया आसान हो जाती है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने में देरी से बचने के लिए यह जरूरी है कि जमा किया गया ड्राइविंग लाइसेंस वैध हो और उसकी अवधि खत्म न हुई हो।